देश के चर्चित 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला केस की सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व मंत्री ए. राजा और सांसद कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को सबूत की कमी होने के कारण बरी कर दिया है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) फैसले के खिलाफ अपील करेगी. ईडी के अलावा सीबीआई भी फैसले के खिलाफ अपील करेगी.
गुरुवार को 2जी स्पेक्ट्रम मामले में विशेष अदालत की ओर से बरी किए जाने के बाद यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा ने कहा कि उनकी ओर से कुछ भी गलत नहीं किया गया था लेकिन उन पर थोपे गए मामले के लिए उनकी कंपनी को कीमत चुकानी पड़ी.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार, ईडी की ओर से कहा गया है कि वह अभी इस फैसले की कॉपी को पढ़ेंगे इसके बाद हाईकोर्ट के पास इस मामले को ले जाएंगे.
चंद्रा ने बयान में कहा, “मेरे या मेरी कंपनी की तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया गया था. हालांकि, इससे मुझे नुकसान हुआ है और मेरी कंपनी की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हुई है. हमें उस मामले की कीमत चुकानी पड़ी जो धोखाधड़ी या बिना किसी आधार के हम पर थोपी गई.” उन्होंने कहा कि मुझे शुरू से ही न्यायिक व्यवस्था पर पूरी तरह से भरोसा था और मैं बेहद आभारी हूं कि सम्मानीय अदालत ने मुझे सभी आरोपों से बरी कर दिया है.