महात्मा गांधी की हत्या की दोबारा जांच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी जरूरी कागजातों की जांच करने वाले वकील अमरेंद्र सरन ने कोर्ट में जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि इस केस की दोबारा जांच की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि जिस फॉर बुलेट थ्योरी की बात होती है उसका भी कोई सबूत नहीं है. बता दें कि पंकज फडनीस की एक थ्योरी थी कि गांधी की हत्या चार गोलियां मार कर हुई थी.
एमिकस क्यूरी ने कहा है, ‘’पहले पुख्ता जांच हुई. किसी विदेशी एजेंसी का हाथ होने, दो लोगों के फायरिंग करने और चार गोली चलने के दावों में दम नहीं है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के शोधकर्ता और अभिनव भारत के न्यासी डॉ. पंकज फडणीस ने दोबारा जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. उनका कहना है कि गांधीजी की हत्या में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ हो सकता है.
याचिका में गांधी हत्याकांड में ‘तीन बुलेट की कहानी’ पर प्रश्न चिह्न लगाने के साथ यह सवाल भी उठाया गया था कि क्या नाथूराम गोडसे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने चौथी बुलेट भी दागी थी?