खबरगुरु (रतलाम) 10 मई 2020। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े ने आज संशोधित आदेश जारी करते हुए रतलाम जिले में कुछ और राहत दी है।
समस्त नगरी निकाय (रतलाम नगर निगम छोड़कर) दुकाने प्रातः 9 से 5 बजे तक खोली जा सकेंगी
रतलाम जिले की समस्त नगरी निकाय (रतलाम नगर निगम एवं कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) हेयर सलून, स्पा, ब्यूटीपार्लर और पान गुटका को छोड़कर शेष सभी दुकाने प्रातः 9:00 से 5:00 बजे तक खोली जा सकेंगी। रतलाम जिले की समस्त नगरीय निकायों में हेयर सलून, स्पा, ब्यूटीपार्लर और पान गुटका की दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। ( रतलाम नगर निगम एवं कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर दुकाने खुलेगी)
ग्रामीण क्षेत्रो में दुकाने प्रातः 7:00 से 3:00 बजे तक खोली जा सकेंगी
रतलाम जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रो में हेयर सलून, स्पा, ब्यूटीपार्लर और पान गुटका को छोड़कर शेष सभी दुकाने प्रातः 7:00 से 3:00 बजे तक खोली जा सकेंगी। ( कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)
सभी दुकानदारों और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।