🔴 दोषियों पर 6-6 हजार का जुर्माना भी
खबरगुरु (रतलाम) 13 दिसम्बर। रतलाम में 2010 में हुए दंगे के मामले मेंं 12 वर्ष बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायालय ने मंगलवार को सजा सुनाते हुए दंगे में 35 दोषियों को 5-5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। जबकि ट्रायल के दौरान 2 आरोपियों की मृत्यु हो गई। एक आरोपी रईस पिता नाहरू को कोर्ट ने बरी किया गया है।
2 आरोपियों की पहले ही हो चुकी है मृत्यु
दरअसल रतलाम के दानीपुरा क्षेत्र में 3 सितंबर 2010 की रात में दंगे हुए थे। घटना ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। आगजनी भी हुई। पुलिस बल पर पथराव भी किया गया। प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। उस समय प्रदेश के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता थे और उन्होंने शांति सद्भावना की अपील भी की थी। घटना के बाद पुलिस ने अपराधियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 12 वर्षों बाद आज न्यायालय द्वारा अपराधियों को सजा सुनाई गई। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा मामले में 37 लोगों को दोषी पाया है। 35 दोषियों को 5-5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 2 आरोपियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए सभी दोषियों पर 6-6 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
फैसले के दिन जिला न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी। हर व्यक्ति इस फैसले का इंतजार कर रहा था। भारी भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
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