खबरगुरू (रतलाम) 9 जनवरी। रतलाम शहर के बीरियाखेड़ी क्षेत्र में सर्वे नंबर 150/8 और 150/1/2/1 की भूमि पर विवाद गहराता जा रहा है। यह भूमि श्रीराम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जो एक भागीदारी फर्म है, के नाम पर मुख्तियारनामे के माध्यम से आवंटित की गई थी। श्रीराम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के भागीदार अनिल झालानी ने इस भूमि का उपयोग कॉलोनी के विकास हेतु अनुमति लेकर विभिन्न भूखंडों का विक्रय किया। विवेकानंद गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच के लिए गठित संयुक्त जांच समिति ने इसे एक आपराधिक मामला पाया। इसके पश्चात औद्योगिक क्षेत्र थाना, रतलाम पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर अनिल झालानी को मुख्य आरोपी बनाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए अनिल झालानी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
अवैध रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तैयार कर दिए
विवेकानंद गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताय कि अनिल झालानी ने मोहन नगर गृह निर्माण समिति का निर्माण कर कई भूखंडों को समिति को आवंटित कर दिया। लेकिन आरोप है कि इस प्रक्रिया में श्रीराम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नाम पर जो भूमि थी, उससे अधिक भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप पड़ोसी कॉलोनी विवेकानंद गृह निर्माण समिति की भूमि पर अतिक्रमण हुआ और अवैध रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तैयार कर दिए गए।
विवेकानंद गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच के लिए गठित संयुक्त जांच समिति ने इसे एक आपराधिक मामला पाया। इसके पश्चात औद्योगिक क्षेत्र थाना, रतलाम पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर अनिल झालानी को मुख्य आरोपी बनाया। मामले में अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है, जिन्होंने मोहन नगर गृह निर्माण समिति के क्रय-विक्रय में भागीदारी की है।
मामला अब रतलाम क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन द्वारा मामले में सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।