खबगुरु (रतलाम) 16 मार्च। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन सख्त होता जा रहा है। मंगलवार को मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने एक लेटर जारी करते हुए प्रदेश के समस्त कलेक्टर को कोरोना रोकथाम के दिशा-निर्देश दिए है। यह दिशा-निर्देश मंगलवार 16 मार्च को डॉ राजेश राजौरा अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन विभाग गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है।
होली के जुलूस, गैर, मेले आदि आयोजन पर लगा प्रतिबंध
रतलाम सहित प्रदेश के भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन जिलों में होली के जुलूस, गैर, मेले आदि आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है और खुले मैदान/स्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति पूर्व में लेना आवश्यक किया गया है। दुकानों अथवा अन्य स्थानों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही नगर निगम एवं पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको टोको संबंधी संदेश प्रसारित किए जाए इनके भी निर्देश दिए हैं।