⚫ 2019 में कुल 330 पदों के लिए हुई थी परीक्षा
खबरगुरु (जबलपुर) 7 अप्रैल। MPPSC की 2019 की प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम और मुख्य परीक्षा रद्द कर दी गयी हैं। ये नतीजे विवादित नियमों के तहत जारी हुए थे। इन नतीजों को जबलपुर हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है और आदेश दिया है कि पुराने नियमों के तहत फिर से रिजल्ट जारी किया जाए।
MPPSC 2019 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद चला आ रहा था। आरोप था कि विवादित नियमों के तहत PSC ने परिणाम जारी किये थे। हाईकोर्ट ने पुराने नियमों के तहत दोबारा रिजल्ट जारी करने को कहा है। संशोधित नियमों के अनुसार रिजर्व कैटेगिरी के छात्र जनरल कैटेगरी से एग्जाम नहीं दे सकते थे। अब प्री का रिजल्ट पुराने नियमों के तहत दोबारा जारी होगा। इसमें सफल कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा देना होगी।
दिसंबर 2021 में सरकार ने खुद विवादित अधिनियम को वापस लेने की बात कही थी। बावजूद इसके 31 दिसंबर 2021 को जारी हुए एमपीपीएससी ने 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम उन्हीं विवादित नियमों के तहत जारी कर दिया। उसके बाद फिर से 60 छात्राओं ने हाई कोर्ट में दस्तक दी और मुख्य परीक्षा परिणामों को भी चुनौती दी थी। बीते दिनों सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था जो आज जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने पुराने नियमों के अंतर्गत ही दोबारा रिजल्ट जारी करने के आदेश दे दिए हैं।