खबरगुरु (रतलाम) 21 जनवरी। अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी सैलाना द्वारा जगदीश पाटीदार अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी सैलाना एवं अन्य के विरुद्ध पुलिस थाना सैलाना में भारतीय दंड विधान आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने, किसान ट्रैक्टर रैली में अनुमति से अधिक ट्रैक्टर सम्मिलित करने, धरना दिए जाने की अनुमति नहीं दी गई जिसका उल्लंघन करने, आवागमन बाधित होने, विषय हटकर प्रशासन के विरुद्ध भाषणबाजी आदि कारणों से पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है।