🔴 6 याचिकाकर्ताओं में से 3 को मिली जमानत
खबरगुरु (रतलाम) 21 दिसम्बर। रतलाम के बहुचर्चित अंबर ग्रुप और भदोरिया ग्रुप में एक दशक पूर्व हुए विवाद के प्रकरण में जिला न्यायालय ने एक पक्ष के 4 लोगों को 7 वर्ष और दूसरे पक्ष के 7 लोगों को 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता मयंक जाट सहित तीन को बुधवार को जमानत मिल गई है।
इन्दौर उच्च न्यायालय ने मयंक जाट, अमित जायसवाल, ऋषि जायसवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। तीनों याचिकाकर्ताओं को बुधवार को जमानत मिल गई है। भदोरिया ग्रुप के आरोपियों द्वारा जमानत याचिका प्रस्तुत नहीं हुई है।
10 वर्ष पूर्व 29 जनवरी 2012 को हुए विवाद में दोनों ही पक्षों के लोगों के विरुद्ध स्टेशन रोड थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया था। दोनो गुटों के कुल 11 आरोपियों को विगत 26 नवंबर को जिला न्यायालय ने सजा सुनाई थी। मयंक जाट सहित 6 ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी जिसमें 3 याचिकाकर्ताओं को जमानत मिल गई जबकि 3 की जमानत याचिका की सुनवाई आगे बढा दी।