🔴 विधायक मनोज चावला ने गोदाम का शटर उठाकर किसानों से खाद लेने के लिए कहा था
खबरगुरु (रतलाम) 23 नवम्बर। रतलाम जिले के आलोट में कांग्रेस विधायक मनोज चावला और उनके सहयोगियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया गया था। विधायक के खिलाफ धारा 353, 332, 392 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। विशेष न्यायालय इंदौर ने बुधवार को कांग्रेस के विधायक मनोज चावला की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। पुलिस कांग्रेस विधायक मनोज चावला को अभी तक नहीं कर पाई है। यदि विधायक मनोज चावला पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि, गत दिनो आलोट के खाद गोदाम पर सरवर डाऊन होने से किसानो को खाद वितरण में समस्या आ रही थी। जानकारी मिलने पर कांग्रेस विधायक मनोज चावला और उनके साथी पहुंचे थे। विधायक ने गोदाम का शटर उठाकर किसानों से खाद लेने के लिए कहा था तो कई किसान गोदाम में घुसे और खाद की बोरिया उठा कर बाहर ले जाने लगे थे। शिकायत पर विधायक मनोज चावला, योगेंद्र जादौन सहित अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 353, 332 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विधायक चावला की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मामला गंभीर होने से विशेष न्यायालय इंदौर ने कांग्रेस विधायक मनोज चावला की याचिका खारिज कर दी। पुलिस आरोपी चावला एवं अन्य की तलाश में जुटी हुई है।