खबरगुरू (रतलाम) 18 दिसंबर। रतलाम विकास प्राधिकरण के साढ़े तीन सौ बीघा जमीन पर प्रस्तावित नगर विकास स्कीम (प्रोस्पेक्टिव प्लान) में डेव्हलप कर कॉलोनियां बनाने की योजना है। इस योजना से संबंधित अवैध और अविकसित कॉलोनियों के भुखंड की कोई भी बिना RDA की अनुमति के रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। बिना अनुमति के रजिस्ट्री होने के बाद जिला पंजीयक कार्यालय की निंद खुली और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। इसके बाद से हडकंप मंच गया है। बताया जा रहा है कि बिना आडीए की अनुमति के प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है बावजूद इसके कई रजिस्ट्री हो चुकी है। मामला सामने आने के बाद फिलहाल रजिस्ट्रियों पर रोक दी गई है।
दरअसल आरडीए का साढ़े तीन सौ बीघा जमीन को डेव्हलप करके कॉलोनी विकसित करने की योजना है। इसके लिए नवंबर 2022 को म.प्र. सरकार के राजपत्र में 136 निजी और 2 सरकारी सर्वे नंबर के अधिगृहण का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। आरडीए की इस योजना के लिए जमीन अधिगृहण के गजट नोटिफिकेशन के साथ ही तत्कालीन सीईओ संजीव केशव पांडेय ने जमीन की रजिस्ट्रियां करवाने पर रोक संबंधी पत्र पंजीयक कार्यालय को जारी किया जा चुका है। इसमें वहां वर्तमान में मौजूद विकसित, अविकिसित कॉलोनियों के साथ ही अन्य जमीन भी शामिल है। दो साल पहले ही तत्कालीन सीईओ संजीव केशव पांडेय ने लेटर जारी करके इस प्लान की भूमि की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के बाद भी रजिस्ट्रियां हुई है। मामला सामने आया तो योजना से लगे प्लाट में रजिस्ट्रियों पर पंजीयक कार्यालय में रोक लगा दी गई।
अब जिनकी मिलीभगत से ये रजिस्ट्रियां हुई है उनका क्या होगा? धोखाधड़ी में शामिल लोगो पर कार्रवाई होगी या नही यह तो समय ही बताएगा। बहरहाल मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है।
विचाराधीन मामला है कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया गया है। सर ने कहा है मीटिंग करके डायरेक्शन देंगे। वर्तमान में योजना में शामिल भुखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है।
प्रसन्न कुमार गुप्ता
उप पंजीयक
पंजीयन कार्यालय, रतलाम