खबरगुरू (रतलाम) 15 नवंबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 की कार्यवाही के तहत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस सम्बन्ध में जारी आदेशानुसार 16 नवम्बर को सभी मतदान दल विधानसभा क्षेत्र 219 -रतलाम ग्रामीण एवं 220 रतलाम शहर (शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम), 221 सैलाना (शासकीय महाविद्यालय, सैलाना). 222 जावरा एवं 223 आलोट (शासकीय भगतसिंह महाविद्यालय जावरा) से अपने मतदान सामग्री के साथ रतलाम जिले की पाँचों विधानसभा क्षेत्र में रवाना होगे।
17 नवम्बर को विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु जिले की पाँचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सम्पन्न होगा। निर्वाचन की शुचिता बनाये रखने के लिये जिले की विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है ताकि जिले में निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराये जा सके। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्य अत्यन्त उत्साहित/अत्यन्त सक्रिय रहते है तथा कई ऐसे विषय रहते है, जिसमें आपसी विवाद होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी अंतिम 48 घण्टे आदि हेतु प्रावधान/निर्देश प्रसारित किये है, जिनका पालन कराया जाना भी कानून व्यवस्था तथा शांति हेतु आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्नानुसार उल्लेखित निर्देशों के साथ कई गतिविधियों के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार 17 नवम्बर को सायं 6 बजे मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात् 15 नवम्बर सायं 6 बजे से रतलाम जिले की समस्त पाँचो विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक जगह पर 05 व्यक्ति से अधिक लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं होगे । यह प्रतिबंध निर्वाचन में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जिले में लगे सुरक्षा बलों के लिए प्रभावशील नहीं रहेगा । इसी प्रकार यह प्रावधान चुनाव पूर्व घर-घर जनसम्पर्क में जा रहे राजनैतिक व्यक्तियों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा ।
जिले की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बाहर से आये हैं जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वह तत्काल उस निर्वाचन क्षेत्र से जायेगे बाहर
15 नवम्बर को सायं 06.00 बजे के उपरान्त सभी प्रकार के राजनैतिक प्रचार या उससे जुड़े सदस्यों द्वारा लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार उक्त दिनांक की संध्या 06.00 बजे के बाद कोई भी राजनैतिक जुलुस या रैली, मिटिंग आदि भी प्रतिबंधित रहेगी । 15 नवम्बर की संध्या 06.00 बजे के उपरान्त ऐसे सभी राजनैतिक पदाधिकारी/दल के सदस्य, जो प्रचार के लिये रतलाम जिले की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बाहर से आये हैं एवं जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वह तत्काल उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जायेगे। इन बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान में बाधक बनते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है । संबधित थाना प्रभारी ऐसे समस्त व्यक्तियों पर नजर रखेगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वह उक्त निर्धारित समय से पूर्व उस विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जाये ।
15 नवम्बर को मतदान से मतदान समाप्ति की अवधि तक कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति या समुदाय को भोजन नहीं करा सकेंगे
14 नवम्बर से निरन्तर 04 दिवस तक अर्थात् 18 नवम्बर तक रतलाम जिले में स्थित सभी मैरिज गार्डन, कम्युनिटी हॉल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला तथा समस्त होटले एवं ऐसे स्थल जहाँ बाहरी व्यक्ति आकर रुक सकते है संचालकगण अपने संबधित थाना प्रभारी को आयोजन की बुकिंग/रूकने वाले व्यक्तियों के सम्पूर्ण विवरण स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जमा करायेगे एवं पावती प्राप्त करेंगे संबधित थाना प्रभारी इन सभी जानकारी का परीक्षण करेंगे तथा शंकास्पद व्यक्तियों के ठहरने अथवा आयोजन की शंका होने पर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। 15 नवम्बर को मतदान से मतदान समाप्ति की अवधि तक कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति या समुदाय को भोजन नहीं करा सकेंगे तथा किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक एकत्रीकरण, रेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल, मैरिज गार्डन, मैरिज हाल आदि में सभा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
किसी भी शासकीय आयोजन के तहत हितग्राहियों को कोई भी वेतन अथवा अन्य लाभ मतदान समाप्ति की अवधि तक नहीं दिया जा सकेगा। यह निर्देश सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं हर प्रकार के स्थानीय निकायों एवं उनके अधिकारियों पर भी प्रभावशील रहेगा। 16 एवं 17 नवम्बर को कोई भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल का पदाधिकारी प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार का चुनावी पोस्टर या राजनीति से संबंधित विज्ञापन बिना एम.सी.एम.सी. टीम के प्री-सर्टिफिकेशन के प्रकाशित नहीं करवाया जा सकेगा। बिना सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन छपवाना इन राजनीतिक व्यक्तियों के लिए पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा। 15 नवम्बर की संध्या से मतदान समाप्ति की अवधि तक किसी भी प्रकार से वाहन के काफिले को चलाना प्रतिबंधित रहेगा।
निर्वाचन आयोगद्वारा प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता सभी राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों का पूर्व मे प्रति प्रदाय की जा चुकी है तथा समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी किया जा चुका है। आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाना सभी राजनैतिक दलो. प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बाध्यकारी रहेगा। इसी प्रकार रतलाम जिले के समस्त नागरिकों के लिये भी यह होगा कि वह ऐसे कोई कृत्य न करे जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता की भावना के विपरीत हो या इन निर्देशों के विपरीत हो। समस्त निर्वाचन में प्रयुक्त वाहनो में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी अनुमति को प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा। ऐसा न करने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध इस आदेश के उल्लघन के तहत सुसंगत अपराध संबंधित थाना प्रभारी द्वारा दर्ज किया जायेगा ।
15 नवम्बर की संध्या 06.00 बजे से सभी आर्म्स डीलर, जिलेटिंग, फ्यूज विक्रेता पर उनक सामग्री के कय विक्रय करने पर मतदान समाप्ति की अवधि तक के लिये पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मतदान वाले दिन प्रत्याशी के लिये 01 वाहन तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिये 01 वाहन तथा प्रत्याशी के कार्यकर्ता के लिये 01 वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी की जा सकेगी। इन वाहनों में वाहन चालक सहित अधिकतम 05 व्यक्ति बैठ सकते हैं। इन सभी वाहनों का ये लोग ही केवल उपयोग कर सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार वर्णित व्यक्तियों की अनुपस्थित की दशा में इन वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी की गई अनुमति पत्र को वाहन के सामने स्कीन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा ।
सभी होटल संचालको, सभी रेस्टोरेंट संचालकों, सभी देशी/विदेशी मदिरा के ठेकेदारों सभी पेट्रोल पम्प संचालको आदि के लिये यह भी बाध्यकारी रहेगा कि वह वस्तु संबंधित सामग्री/ सेवाये/ सुविधाएँ, कच्ची पर्ची पर जारी नहीं करेंगे। अगर रतलाम जिले में कहीं भी यह पाया जाता है तो उक्त श्रेणी के व्यापार में अथवा चुनाव से संबधित अन्य किसी भी व्यवहार में कच्ची पर्ची पर सुविधाएँ/वस्तुएँ/सेवाये/सामग्री दी जा रही है तो उसे निर्वाचन अपराध/निर्वाचन रिश्वत की श्रेणी में लिया जाकर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188, 171 बी, 171 ई तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा ।
मतदाताओं के निजी वाहन पोलिंग बूथ से 200 मीटर ( दो सौ मीटर) की परिधि से बाहर होगे पार्क
मतदान दिवस 17 नवम्बर को मतदाताओं के निजी वाहन पोलिंग बूथ से 200 मीटर ( दो सौ मीटर) की परिधि से बाहर ही पार्क होगे। पूर्व के जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेश जो अभी प्रभावशील है यथावत् प्रभावशील रहेगे। मतदान केन्द्र के 100 मीटर परिधि के अन्दर किसी भी वस्तुत के माध्यम से किसी भी मानव आवाज को ऊँचा कर बताना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। असामान्य आवाज निर्मित करना, चिल्लाना या कोई भी ऐसी गतिविधि करना जिससे मतदान की शांति में विघ्न हो, प्रतिबंधित रहेगा।
प्रत्याशियों के निर्वाचन बूथ 200 मीटर (दो सौ मीटर) से बाहर रहेंगे
प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन बूथ 200 मीटर (दो सौ मीटर) से बाहर रहेंगे तथा इन मतदान बूथ पर एक टेबल दो कुर्सी, तीन फिट बाय डेढ फिट का एक बैनर के अतिरिक्त कुछ भी अन्य सामग्री या शामियाना पोस्टर, बैनर, राजनैतिक पर्ची आदि नहीं लगाई जायेगी। इन बूथों की अनुमति स्थानीय निकाय, पंचायत से लिया जाना अनिवार्य रहेगा।
सभी निजी संस्थान/फैक्ट्री/कार्यालय आदि 17 नवम्बर से अपने कर्मचारियों/श्रमिक को सवेतनिक अवकाश देंगे तथा किसी भी मतदान का उस दिवस में मतदान करने हेतु नहीं रोका जायेगा। यह आदेश जन सामान्य, समस्त राजनैतिक दल, उनके प्रत्याशी एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं से संबंधित है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि संबंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जा सके।
अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता हैं। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/ आवेदन पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के तहत् प्रस्तुत कर सकता है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 18 नवम्बर की संध्या 06.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा ।