खबरगुरु (इंदौर) 26 मार्च। उज्जैन में हुई मारपीट के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देर शाम सभी दोषियों को कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।
कांग्रेस नेताओं को यह सजा उज्जैन में 17 जुलाई 2011 को हुए मारपीट के मामले में सुनाई गई है। इस मामले की सुनवाई इंदौर के विशेष न्यायालय में चल रही थी। कोर्ट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है, इसके साथ ही 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
17 जुलाई 2011 को उज्जैन में भाजयुमो कार्यकर्ता जयंत राव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के काफिले को काले झंडे दिखाए थे। इससे नाराज दिग्विजय सिंह और भाजयुमो कार्यकर्ता के झड़प हो गई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ माधव नगर थाना उज्जैन में मामला दर्ज करवाया था।