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MPPSC: भर्ती परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार और आयोग को दिया नोटिस

खबरगुरु (जबलपुर) 17 फरवरी। एमपी हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर पूछा है कि ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी क्यों की गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और MPPSC को नोटिस जारी करते हुए सिर्फ 14% OBC आरक्षण देने के निर्देश दिए।

जनरल कैटेगरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने हाई कोर्ट, जबलपुर पीठ में 27 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी। छात्रा ने एमपीपीएससी द्वारा 31 दिसम्बर 2021 को जारी रिजल्ट को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की मुख्य बेंच ने बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के कई न्याय दृष्टांत भी यह कहते हैं कि किसी भी हालत में आरक्षण का प्रतिशत 50 फ़ीसदी से अधिक नहीं हो सकता। मामले की सुनवाई कर रही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आर वी मलिमथ की डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी करते हुए यह निर्देश दिए हैं कि एमपीपीएससी 2019 भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 फ़ीसदी आरक्षण ही दिया जाए इसके साथ ही साथ सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर किस आधार पर अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में 27 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था।

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