खबरगुरू (रतलाम) 2 जून। रतलाम में मनमाने दाम पर और बोतल में लिखी एमआरपी (MRP) से कई ज्यादा दाम पर शराब बेची जा रही है। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा पर शराब बेचना अपराध है। इसके बावजूद, आबकारी विभाग महंगी बिक रही शराब पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। ग्राहक पंचायत भी शिकायत कर चुका है। आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करना कई सवाल पैदा करता है।
जिस तरह से रतलाम जिले में शराब दुकानों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ज्यादा दाम पर शराब बेची जा रही है। कानून के तहत मैक्सिमम रीटेल प्राइस से ज्यादा पर शराब नहीं बेची जा सकती। यदि उससे ऊपर शराब बेची जाती है तो लाइसेंसधारी का लाइसेंस कैंसल किया जा सकता है। जिले में शराब की बिक्री में अनियमितताओं और आबकारी विभाग की निष्क्रियता ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। लोगो का कहना है कि जिले भर की सभी दुकानों का यही हल है आप कही भी किसी भी दुकान पे जाइये आप को सभी जगह रेट बढ़ा कर ही दिया जायेगा। लोगो का कहना है अगर एमआरपी पूछो, तो कहते हैं ‘यही रेट है, लेना हो तो लो’। वही जब उनसे बिल मांगते हैं तो कहते हैं बिल नहीं है बिल का क्या करोगे। जहां चाहे वहां शिकायत करो हमारा कुछ नहीं होगा।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कर चुका है शिकायत
इस विषय में 24 मई को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, रतलाम द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को पत्र दिया गया था। जिसमें रतलाम शहर में मदिरा विक्रय दुकानों पर अनियमितता की बात कही गई थी। ग्राहक पंचायत द्वारा शहर की दुकानों में मदिरा की बिक्री मूल्य की प्राइस लिस्ट कहीं पर भी नहीं लगने की बात कहते हुए बताया गया था कि हर दुकान पर ग्राहक से एमआरपी से ज्यादा वसूल किया जा रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेकर उचित निराकरण की मांग ग्राहक पंचायत द्वारा की गई थी। जिसकी प्रतिलिपि आबकारी अधिकारी आयुक्त ग्वालियर, सहायक आबकारी आयुक्त, एवं कलेक्टर रतलाम को भी दी गई थी। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अनुराग लोखंडे ने बताया कि ग्राहक पंचायत को लगातार शिकायते प्राप्त हो रही थी। हमने सहायक आयुक्त रतलाम को भी पत्र दिया है।

कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश भर में किया जाएगा आंदोलन – अनुराग लोखंडे
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत उपाध्यक्ष अनुराग लोखंडे ने बताया कि देशभर में ग्राहकों को जागरूक करने का काम ग्राहक पंचायत कर रहा है। किसी भी वस्तु पर एमआरपी से ज्यादा कीमत नहीं ली जा सकती है। रतलाम में शराब व्यवसायियों द्वारा एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। दुकानों के बाहर रेट लिस्ट नहीं लगी है। कई जगह से शिकायत आई है कि शराब की दुकानों के बाहर ही लोग शराब पी रहे हैं। सड़क के ऊपर बैठकर शराब का सेवन करने वालों से क्षेत्र के नागरिक विशेष रूप से महिलाएं परेशान होती है इन सभी समस्याओं को लेकर पत्र दिया गया है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश भर में ग्राहक पंचायत द्वारा आंदोलन किया जाएगा।
क्या कहता है कानून?
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत शराब एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई दुकानदार ऐसा करता है, तो उस पर जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने और जेल तक की कार्रवाई का प्रावधान है।
हमारे द्वारा नियमित जांच करवाई जाती है। शिकायत आती है तो हम जांच भी करते है। आपने बताया है तो हम दिखवाते है।
शादाब सिद्दीकी, सहायक आबकारी आयुक्त, रतलाम