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मंत्री विजय शाह केस : तत्काल गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक, SIT करेगी मामले की जांच

मंत्री विजय शाह केस : तत्काल गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक, SIT करेगी मामले की जांच

खबरगुरू (भोपाल) 19 मई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।

28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी SIT

सुप्रीम कोर्ट में शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। वकील के इस बयान पर सख्ती से पेश आए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकारा। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्टे ने निर्देश देते हुए कहा कि, इस टीम में तीन IPS अधिकारी होंगे, इनमें एक IG और बाकी दो SP लेवल के अफसर शामिल होंगे। SIT 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी।

मंत्री विजय शाह का आपत्तिजनक बयान

मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था, उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। विजय शाह के खिलाफ यह एफआईआर तीन गंभीर धाराओं 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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Dr. Himanshu Joshi

2009 से पत्रकारिता में सक्रिय होते हुए वर्तमान में खबरगुरू डॉट कॉम में संपादक की भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। रतलाम प्रेस क्लब में 2022-2024 में उपाध्यक्ष का दायित्व।

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