🔴 व्यापारी के मकान पर कब्जा कर आवेदक को सौंपा जाएगा
खबरगुरु (रतलाम) 29 जून। शहर के संभ्रांत व्यापारी से 83 करोड़ से अधिक की वसूली के आदेश कलेक्टर ने तहसीलदार को दिए हैं। सूचना देने के बावजूद ऋण लेने वाले चारों व्यक्ति अनुपस्थित रहे। इसलिए उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई। तय समय पर रुपया नहीं चुकाने के कारण कारोबारी परिवार के मकान पर कब्जा कर आवेदक को सौंपा जाएगा।
इंदरमल समरथमल और तीन अन्य के विरुद्ध स्ट्रेस्टेड एसेस्ट स्टेबलाइजेशन फंड की तरफ से अधिकृत अधिकारी तृतीय तल आईडीबीआई टावर डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स कफी पराडे मुंबई के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तिय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया गया था। अनावेदक इंदरमल समरथमल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, निवासी चांदनी चौक रतलाम, अजय मोतीलाल अग्रवाल, निवासी साउथ तुकोगंज इंदौर, राजेन्द्र कुमार समरथमल चौरडिया, निवासी 60, चांदनी चौक रतलाम और अजयकुमार ज्ञानचंद जैन, निवासी पैलेस रोड रतलाम पर 83 करोड़ 5 लाख 74 हजार 353 रुपए मय ब्याज के ऋण राशि बकाया है। राशि वसूलने के एवज में मकान को आधिपत्य में लेने के आदेश कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने तहसीलदार को दिए हैं।
उक्त चारों व्यक्तियों ने अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ऋण राशि की वापसी नहीं की गई। इसलिए ऋण की राशि ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित आवेदन संस्था में बंधक रखी गई संपत्ति भवन क्रमांक 26/226/ 73 चांदनी चौक रतलाम स्थित मकान जिसका क्षेत्रफल 303.22 वर्ग मीटर है। इसकी चतुर्सीमा पूर्व में चांदनी चौक मेन रोड, पश्चिम में सुतारी रोड, उत्तर में श्रीमती तारा देवी समरथमल चौरड़िया का मकान, दक्षिण में शामलाती गलियारा एवं उसके बाद श्रीमती शांतिदेवी का भाग स्थित है, का आधिपत्य दिलाने का अनुरोध किया गया है।
विधिवत सूचना के बावजूद अनावेदक अनुपस्थित
अनावेदक को उक्त प्रकरण में विधिवत सूचना पत्र जारी भी किया गया। इसके बाद भी चारों अनावेदक अनुपस्थित रहे। जिसका प्रकाशन समाचार पत्र में करवाया गया। प्रकाशन के उपरांत भी अनावेदक अनुपस्थित रहे। इसके पश्चात अनावेदक के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने बंधक संपत्ति का आधिपत्य प्राप्त करने के आदेश तहसीलदार को दिए हैं। तहसीलदार कार्रवाई करते हुए आधिपत्य के दस्तावेज आवेदक को सौंपेंगे।