खबरगुरू (रतलाम) 20 मार्च। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कि इंदौर पीठ ने जिले की जावरा नगर पालिका की अध्यक्ष अनम यूसुफ कड़पा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय ने अंतरिम व्यवस्था के तहत स्पष्ट किया कि जावरा नगर पालिका अध्यक्ष अनम यूसुफ कड़पा अगली सुनवाई तक अपने वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगी।
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने 20 मार्च के आदेश में कहा है कि यदि जावरा नपा अध्यक्ष राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी किए बिना ही कार्य कर रही है तो, वे अभी वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं करेंगीं।
जावरा की पार्षद रुकमण धाकड़ की ओर से एडवोकेट अमित राज द्वारा मप्र उच्च न्यायालय में एक याचिका क्रमांक WP-9863-2026 दायर की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य को पार्टी बनाया गया है। इस पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रणय वर्मा ने सुनवाई करते हुए स्वीकार कर लिया है।


