खबरगुरु (भोपाल) 19 फरवरी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराब के खिलाफ अभियान के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज रात हुई कैबिनेट बैठक में नई शराब नीति पर मुहर लगाई गई है। प्रदेश में शराब दुकान के अहाते बंद होंगे। इसके साथ ही अहाते पर बैठकर शराब पीने पर भी रोक लगाई गई है। मदिरा दुकानों में बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। नई शराब नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नहीं रहेंगी शराब दुकान। अब धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल से शराब दुकान की दूरी 100 मीटर करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। पहले यह दूरी 50 मीटर थी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के प्रावधान कड़े किए जा रहे हैं।