पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अध्यक्ष चुना गया है. पाकिस्तान में नए प्रस्तावित कानून के अनुसार अयोग्य घोषित कोई विधायक किसी राजनीतिक पार्टी की कमान संभाल सकता है. पनामा पेपर घोटाला मामले में देश की शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को प्रधानमंत्री शरीफ को अयोग्य ठहराया था जिसके बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था. शरीफ को पार्टी के शीर्ष पद से हटना पड़ा था. संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने 22 सितंबर को चुनाव सुधार विधेयक 2017 को मंजूरी दी थी, जिसमें यह प्रावधान है कि सरकारी अधिकारी को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति पार्टी के भीतर कोई भी पद संभाल सकता है.