खबरगुरू (रतलाम) 11 मई। रतलाम कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेश बाथम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रतलाम में आदेश जारी किए है। आदेश में कहा गया है कि रतलाम जिले में किरायेदार, नौकर, धार्मिक स्थलों पर रूकने वाले व्यक्तियों, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की जानकारी, टोल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले यात्रियों की जानकारी संबंधित पुलिस थाने पर देने होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत् अभियोजित करिया जावेगा ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेश बाथम ने ने 11 मई को भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। किराएदारों, घरेलू कामगारों, कर्मचारी, छात्रावास के विद्यार्थियों, होटल, धर्मशाला में ठहरने वाले लोगों की सूचना संबंधित थाने पर दी जाना आवश्यक है । इस संबंध में कलेक्टर द्वारा लिखित आदेश निम्न बातें कहीं गई है :
- रतलाम जिले में काफी अधिक संख्या में पश्चिम बंगाल से सोना, चांदी के आभूषण बनाने वाले बंगाली कारीगर यहां आकर किराये का मकान लेकर सोना, चांदी के व्यापारियों से सम्पर्क कर रोजगार प्राप्त कर लेते है व कुछ समय बाद विश्वास अर्जित सोना, चांदी के बहुमूल्य आभूषण लेकर फरार हो जाते है, जिन्हें बाद में ढूंढना संभव नहीं हो पाता है। कारीगरों को रोजगार देने वाले एवं किराये से मकान देने वाले व्यक्तियों को इनकी जानकारी आवश्यक रूप से संबंधित थानों को देने के लिए बाध्य होगा।
- होटल, धर्मशाला, लॉज में रूकने वाले यात्रियों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में यात्रियों की आई.डी.प्रूफ की छायाप्रति के साथ होटल, धर्मशाला, लॉज के मालिक को तत्काल संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।
- घरेलू नौकरों को रखने वाले व्यक्तियों के लिए उसकी जानकारी 01 सप्ताह में निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रायवेट होस्टल संचालकों को स्वयं की व उसके कार्यरत् कर्मचारियों एवं वहां रूकने वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी मय आई कार्ड की छायाप्रति के निर्धारित प्रोफार्मा में 01 सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।
- किसी भी धार्मिक स्थल जैसे-मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, स्थानक, मदरसा आदि स्थानों पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों एवं लम्बे समय तक रूककर धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्तियों की जानकारी मय आईडी प्रूफ के संबंधित धार्मिक स्थल के संचालक को तत्काल संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगी।
- जिले में स्थित समस्त टोल नाको के संचालको को टोल नाको पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की जानकारी उनके आईडी प्रूफ के साथ तत्काल संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगा।
- रतलाम जिले की सीमा में आने वाले प्रत्येक मकान मालिक अपने मकान में रहने वाले किरायेदार की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर 01 सप्ताह में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।
- जिला रतलाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से आदेशित किया गया है यदि कोई भी व्यक्ति/संस्थाएं सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर आदि) पर ऐसी कोई भी भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं/पोस्ट/वीडियो/रील्स को अपलोड एवं फार्वड/वायरल नहीं करेगा। यदि जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट अपलोड/फारवर्ड करने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एव अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। विधि के प्रावधानों के तहत् दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।