खबरगुरू (रतलाम) 4 मार्च। अक्सर सुनने और देखने को मिलता है कि स्कूल संचालक युनिफार्म और किताबों के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाते हैं। एक नियत दुकान से या स्कूल से ही पुस्तकें खरीदने का कहते है। ऐसे में मनमाने दामों पर दुकानों से सामग्री खरीदने को मजबूर हो जाते है अभिभावक। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कलेक्टर राजेश बाथम ने स्कूलों की मनमानी खत्म करने के लिए बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कई नियमों में बदलाव किया है जिससे पैरेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी।
कलेक्टर राजेश बाथम ने मंगलवार को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि संज्ञान में लाया गया है कि रतलाम जिले में कई निजी स्कूल प्रबंधक पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तक एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री क्रय करने के लिए अभिभावकों पर अनुचित दबाव बना रहे है। ऐसा करने पर संबंधित स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।
कम से कम तीन सत्र तक यूनिफार्म परिवर्तन नहीं हो
सभी निजी स्कूलों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निजी प्रकाशक मुद्रक विक्रेता स्कूल परिसर के भीतर या अन्य माध्यम से विद्यालय में प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। कोई भी स्कूल प्रबंधक अधिकतम दो से अधिक यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे यह भी सुनिश्चित किया जाए की स्कूल यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि कम से कम तीन सत्र तक उसमें परिवर्तन नहीं हो। कार्यक्रम विशेष के लिए विद्यार्थियों या अभिभावकों को वेशभूषा क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
यदि कोई शैक्षणिक संस्था, व्यक्ति, साथ प्रमुख, संचालक इस आदेश का उल्लंघन करती है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा। उस पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।