खबरगुरु (रतलाम) 30 जून। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 10 जुलाई शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री उमेश कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार न्यायाधीशगणों, बीमा कंपनी एवं बीमा कंपनी के अधिवक्तागणों की बैठक का आयोजन 30 जून को किया गया जिसमें न्यायालयों में लंबित समझौता यौग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उक्त समझौता योग्य प्रकरणों की सूची भी भेजने हेतु आदेशित किया गया। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर सूचना पत्र जारी करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। मोटर क्लेम प्रकरण, एन.आई. एक्ट 138 के प्रकरण, विद्युत के लंबित प्रकरण एवं अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।
आमजन से अपील हैं कि अपने अधिवक्तागणों एवं न्यायालय के समक्ष प्रकरणों के सोहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करें जिससे कि न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जा सकें।