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रतलाम पुलिस ने सुपारी देकर हत्या करवाने की साजिश रचने वाले चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद

खबरगुरु (रतलाम) 23 मार्च। रतलाम पुलिस ने सुपारी देकर हत्या करवाने की साजिश रचने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। फरियादी मुकुल पंवार से आरोपियों के ऑडियो-वीडियो साक्ष्य संकलित किए।

एसपी गौरव तिवारी ने पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी मुकुल पंवार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि चार आरोपित उस पर सुपारी लेकर एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इनकार करने पर वे फरियादी को जान से मारने और उसके द्वारा उधार लिए गए 50 हजार रुपए के चार गुना वसूलने की धमकी दे रहे हैं। इसके साक्ष्य भी दिए। इसके बारे में पुलिस अधीक्षक तिवारी को भी अवगत कराया। इस शिकायत के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने धारा 115, 387, 384 भादवि एवं म. प्र. ऋ्णियों का संरक्षण अधिनियम की धारा धारा ¾ तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।

पुलिस आधीक्षक तिवारी के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई के लिए एडिशनल एसपी डॉ. इंद्रजीत सिंह बाकलवार के मार्गदर्शन व सीएसपी हेमन्त चौहान के नेतृत्व में एक टीम गठित की। इसमें औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी नीरज सारवान, माणक चौक थाना प्रभारी अयूब खान, उ. नि. जितेंद्र कनेश, उ.नि. जोरावर सिंह, उ.नि. मनोज जादौन, प्र.आर. नरेंद्र चावडा, आर. रौशन और आर. लोकेन्द्र सोनी शामिल किया। टीम ने फरियादी मुकुल पंवार से आरोपियों के ऑडियो-वीडियो साक्ष्य संकलित किए और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुई।

पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण के चार आरोपियों दीपू उर्फ दीपक पिता प्रकाश टांक (32) नि. दीनदयाल नगर उसके भाई अविनाश उर्फ चिन्टू टांक (33) वर्ष, बबलू उर्फ बल्ली उर्फ बलवन्त पिता देवीसिंह (34) नि. राजेन्द्र नगर और वीनू उर्फ विनोद पिता प्यारेलाल शर्मा (28) नि. दीनदयाल नगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दीपू उर्फ दीपक टांक और विनोद उर्फ वीनू शर्मा के कब्जे से एक एक पिस्टल और दो-दो जिन्दा कारतूस भी जब्त किए हैं।

आरोपियों से जब्ज की गई पिस्तौल

यह है पूरा मामला

फरियादी मुकुल पंवार का 2019 में पिन्टू टांक नाम के व्यक्ति से विवाद हो गया था। इस विवाद की जानकारी आरोपित बलवन्त गोयल को थी। बलवन्त का भी पिन्टू से पुराना विवाद था जिसका वह बदला लेना चाहता था। इसके चलते जून-जुलाई 2020 में बलवन्त उर्फ बल्ली गोयल ने फरियादी मुकुल को रतलाम-जावरा बायपास स्थित आशापुरा होटल बुलाया। वहां बलवन्त के अलावा दीपक उर्फ दीपू टांक, विनोद उर्फ वीनू शर्मा और अविनाश उर्फ चिन्टू टांक भी मौजूद थे। दीपक उर्फ दीपू टांक ब्याज पर रुपए उधार देने का काम करता है। उसने फरियादी मुकुल पांवार को भी डेढ साल पहले 50 हजार रुपए ब्याज पर उधार दिए थे। आरोपितों ने होटल में मुकुल पंवार से उधार के 50 हजार रुपए और ब्याज मांगा। मुकुल ने तत्काल चुकाने में असमर्थता जताई। इससे उन्होंने मुकुल को पिन्टू टांक की हत्या करने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वे पिंटू की हत्या के लिए फरियादी मुकुल पंवार को हत्या के लिए हथियार भी उपलब्ध करवाएंगे और उधार दिए 50 हजार रुपए भी माफ कर देंगे। हत्या करने के एवज में उसे 2 लाख रुपए अलग से देंगे और यदि जेल जाने की नौबत आई तो उसका सारा खर्चा भी उठाएंगे। उन्होंने दो देशी पिस्टल और 4 कारतूस देने का प्रयास भी किया। मुकुल ने उनका ऑफर टाल दिया। 22 मार्च 2021 को आरोपितों ने मुकुल पर फिर दबाव बनाया और हत्या ना करने पर उधार दिए 50 हजार रुपए के बदले चार गुना राशि वसूलने की धमकी दी। इसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग फरियादी ने कर ली। बार-बार हत्या के लिए दबाव बनाने और धमकाने से त्रस्त मुकुल पंवार ने औद्योगिक क्षेत्र थाने पर शिकायत दर्ज कराई। मुकुल पंवार ने इसकी शिकायत औद्योगिक क्षेत्र थाने पर की।

गिरफ्तार आरोपियों का अपराधिक रिकॉर्ड

आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक पिता प्रकाश टांक, उम्र 32 साल, निवासी दीनदयाल नगर, रतलाम।
थाना औ. क्षेत्र रतलाम, प्रकरण क्रमांक 279/14, धारा 498, 323, 506 IPC</li><li>
थाना औ. क्षेत्र रतलाम, प्रकरण क्रमांक 302/14, 323, 294, 506, धारा 498(A) IPC।
थाना औ. क्षेत्र रतलाम, प्रकरण क्रमांक 199/2021, धारा 115, 387, 384, 506, 34 IPC एवं धारा 3/4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
थाना स्टेशन रोड, प्रकरण क्रमांक 152/01, धारा 34 आबकारी एक्ट
थाना स्टेशन रोड, प्रकराण क्रमांक 12/06, 306, धारा 34 IPC 3(2)5 st/एससी एक्ट।
थाना स्टेशन रोड, प्रकरण क्रमांक 129/07, धारा 342,323,506 IPC।
थाना स्टेशन रोड, प्रकरण क्रमांक 412/08, धारा 147, 294, 323, 506, 147, 451, 34 IPC।
थाना स्टेशन रोड, प्रकरण क्रमांक 323/09, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
थाना स्टेशन रोड, प्रकरण क्रमांक 462/09, धारा 353, 224, 34 IPC।
थाना स्टेशन रोड, प्रकरण क्रमांक 225/12, धारा 341, 214, 323, 327, 506, 34 IPC।
थाना स्टेशन रोड, प्रकरण क्रमांक 538/19, 384, धारा 294, 201, IPC ¾ म0प्र0 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम।
थाना माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 220/2000, धारा 294, 252, 506, 34 IPC।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 253/2000, 341, 323, 506, 34 IPC।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 24/02, धारा 294, 560, 34 IPC।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 26/02, धारा 279, 337 IPC।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 219/2002, धारा 341, 323, 294, 506, 34 IPC।
माणक चौक, ईस्त. 82/02, 151 जा. फ़ौ.माणक चौक, ईस्त. 09/02, 41(2), धारा 110 जा. फ़ौ.माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 52/03, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक192/03, धारा 294, 323, 452 IPC।
माणक चौक, ईस्त. 08/03, धारा 151 जा. फ़ौ।
माणक चौक, ईस्त. 52/03, 41(2), धारा 110 जा. फ़ौ.।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 25/05, धारा 341, 435, 506,
माणक चौक, ईस्त. 14/05, 41(2), धारा 110 जा. फ़ौ.।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 474/05, धारा 323, 294, 506 IPC।
माणक चौक, 500/05, धारा 307, 341, 34 IPC ( 1 माह की सज़ा )।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 462/06, धारा 451, 323, 506, 34 IPC।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 129/07, धारा 342, 323, 506 IPC ¾ म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम। माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 135/08, धारा 294, 323, 506 IPC।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 287/08, धारा 341, 294, 323, 34 IPC 3(1)(10) st/sc एक्ट।
सैलाना, प्रकरण क्रमांक 152/2001, धारा 34 आबकारी एक्ट।
सैलाना, प्रकरण क्रमांक 12/06, 306, धारा 34, आईपीसी 3(2)5 st/sc एक्ट।

अविनाश उर्फ चिंटू पिता प्रकाश टांक, जाति कलाल उम्र 33 वर्ष, नि. टाटानगर रतलाम।

औ. क्षेत्र रतलाम, प्रकरण क्रमांक 302/14, धारा 294, 323, 506, 498A IPC।
थाना औ. क्षेत्र रतलाम, प्रकरण क्रमांक 199/2021, धारा 115, 387, 384, 506, 34 IPC एवं धारा 3/4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
स्टेशन रोड, प्रकरण क्रमांक 324/09, धारा 25 आर्म्स एक्ट।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 252/09, धारा 307, 147, 148, 149 IPC।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 480/11, धारा 147, 148, 452, 506, 294 IPC।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 99/12, धारा 354, 506 IPc।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 114/12 धारा 147, 294, 323, 506 IPC।

बबलू उर्फ बल्ली उर्फ बलवंत पिता देवीसिंह, उम्र 34 वर्ष, नि. 38 राजेन्द्र नगर, रतलाम

औ.क्षेत्र रतलाम, प्रकरण क्रमांक 45/11 धारा 323, 294, 506, 34 IPC।
औ.क्षेत्र रतलाम, प्रकरण क्रमांक 199/2021, धारा 115, 387, 384, 506, 34 IPC एवं धारा 3/4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
स्टेशन रोड, प्रकरण क्रमांक 183/19, धारा 188 IPC।
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 21/10, धारा 294, 323, 352, 506 IPC
माणक चौक, प्रकरण क्रमांक 114/12, धारा 147, 294, 506, 323 IPC।
दीनदयाल नगर, प्रकरण क्रमांक 420/17, धारा 323, 308, 294, 327, 506, 427, 34 IPC।
थाना दीनदयालनगर, प्रकरण क्रमांक 246/19, धारा 353, 332, 336, 427, 427, 147 IPC, धारा 3 शासन संपत्ति नुकसान निवारण अधि.।

विनोद उर्फ वीनू शर्मा पिता प्यारेलाल शर्मा, उम्र 28 साल, निवासी दीनदयाल नगर, रतलाम।

औ. क्षेत्र रतलाम, प्रकरण क्रमांक 199/2021, धारा 115, 387, 384, 506, 34 IPC एव धारा 3/4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
स्टेशन रोड, प्रकरण क्रमांक 183/19, धारा 188 IPC
दीनदयाल नगर, प्रकरण क्रमांक 246/19, धारा 353, 332, 336, 427, 427, 147 IPC, धारा 3 शासन संपत्ति नुकसान निवासरन अधि.।

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