खबरगुरू (रतलाम) 18 दिसंबर। 5 वर्ष पहले लूट के अपराध धारा 394 के आरोप दोष सिद्ध होने पर तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने विजेश पिता कन्हैयालाल बागरी निवासी ग्राम मावता जिला रतलाम को 10 वर्ष के कारावास व 1 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है।
चलती मोटरसाइकिल से छीना था फरियादी की मोटरसाइकिल पर रखा बेग
जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया की दिनांक 8 मार्च 2018 को आर्शीवाद माइक्रोफाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर महेश इचोरिया सुबह 8 के लगभग अपनी मोटरसाइकिल से रुपए का कलेक्शन करने धामनोद आया था कलेक्शन के रुपए उसने अपने बैग में रख लिए तथा धामनोद से दिवेल कलेक्शन के लिए जा रहा था तभी खेड़ी दिवेल रास्ते में पुलिया के पास निर्माणाधीन एक मकान के पीछे से एक काली मोटरसाइकिल पर दो अज्ञात व्यक्ति आये और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने चलती मोटरसाइकिल से फरियादी की मोटरसाइकिल पर रखा बेग को छीन लिया और पीछे बैठे व्यक्ति ने लात मार कर मोटरसाइकिल सहित फरियादी को गिरा दिया दोनों अज्ञात व्यक्ति दिवेल तरफ मोटरसाइकिल से भाग गए थे। आरोपियों द्वारा फरियादी के काले रंग के बैग जिसमें 37352 रुपए एक सैमसंग कंपनी का टैबलेट तथा एक प्रिंटर व कुछ दस्तावेज रखे थे उनको लूट लिया। फरीयदि द्वारा पुलिस थाना सैलाना पर अपराध क्रमांक 282 / 2017 धारा 392 भादवि का प्रकरण दर्ज कराया था। जिसमें अनुसंधान के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी शिनाख्ती जेल पर कराई गई थी।
10 वर्ष के कारावास के साथ ₹1000 का अर्थ दंड
समस्त साक्ष्य एकत्रित कर अभियोजन द्वारा अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना के समक्ष धारा 394 भादवि के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। जिसका विचारण माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा किया गया जिसमें अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष फरियादी एवं अन्य साक्षियों के कथन कराए गए थे। जिसमें तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा एक आरोपी राधे उर्फ राधे श्याम को दोष मुक्त किया तथा अन्य आरोपी विजेश पिता कन्हैयालाल बागरी निवासी ग्राम मावता जिला रतलाम को धारा 394 भादवी में दोष सिद्ध किया जाकर 10 वर्ष के कारावास एवं ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किया प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।