खबरगुरु (रतलाम) 2 जून। लॉकडाउन में छूट के बाद बाजारों को खेलने की जिला प्रशासन की ओर से नए निर्देश जारी हो गए है। महामारी अलर्ट-सुरक्षित रतलाम के तहत जिले में बाजार खोलने की पूरी व्यवस्था होगी। इसमें अब बाजारों में लेफ्ट-राइट प्रणाली के अनुसार बाजारों को खोला जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने दिन भी निर्धारित कर दिए है।
रतलाम शहर में गुरुवार 3 जून से बाजार में दुकानें खुलने का लेफ्ट राइट सिस्टम लागू होगा गुरुवार को राइट साइड की दुकानें खोली जाने की अनुमति रहेगी शुक्रवार को लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेगी। शनिवार रविवार दुकाने संचालित करने की अनुमति नहीं है।
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शाम 5 बजे तक खुली रह सकेंगी दुकाने
कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि शहर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आने के कारण अब 50% दुकानें खुल सकेंगी लेकिन चाय पोहा एवं स्ट्रीट फूड की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। रेस्टोरेंट्स से भी भोजन लेकर घर जाना होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर नहीं खा सकते हैं। इसकेे अलावा 6 व्यक्तियों से अधिक पाए जाने पर संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान सील कर दी जाएगी। दुकाने शाम 5 बजे तक खुली रह सकेंगी इस संबंध में विस्तृत आदेश देर रात्रि तक जारी कर दिया जाएगा।
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