खबरगुरु (रतलाम) 22 जुलाई। अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपित की न्यायालय ने जमानत निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। आरोपित दुर्गेश पिता तुलसी राम निमामा उम्र 22 साल निवासी पिपलखुटा व 2 महेश पिता दशरथ निमामा उम्र 20 साल निवासी पिपलखुटा जिला रतलाम को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रैणी रतलाम श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल के न्यायालय में पेश किया गया था। जहा से उन्हें जिला जेल रतलाम भेजा गया।
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60 लीटर महुए की कच्ची शराब के साथ पुलिस ने किया था दोनों आरोपियों को गिरफ्तार
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मनावरे ने बताया कि दिनांक 20 जुलाई 2021 को पुलिस थाना बिलपांक की चौकी की बिरमावल के प्र.आ. रामचन्द्र बारोड मय दो आरक्षकों के कस्बा भ्रमण कर रहे थे उस दौरान ग्राम खारी में उन्हे मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसायकिल पर कच्ची शराब लेकर पीपलखूटा तरफ जाने वाले है उस सूचना पर से ग्राम खारी से पीपलखूटा जाने वाले आम रोड पर एक मोटरसायकिल पर दो व्यक्ति बीच में सफेद कट्टे में कुछ भरा हुआ लाते हुए दिखाई दिये। जिन्हे रोका व उनसे पूछताछ करने पर मोटरसायकिल चालक ने अपना नाम दुर्गेश पिता तुलसीराम तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम महेश पिता दशरथ बताया।
मोटरसाइकिल पर रखे दोनो कट्टों को चैक किया तो दोनो कट्टों में एक-एक लीटर महुए की कच्ची शराब प्लास्टिक की कुल 60 थैलियो (पोटली) में भरी होना पायी गयी। पुलिस द्वारा मौके पर आरोपीगणों से उक्त 60 लीटर महुए की कच्ची शराब जप्त कर दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उनके विरूद्ध थाना बिलपांक पर आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दोनों आरोपियों को दिनांक 21.07.2021 को माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जहा से उन्हें जिला जेल रतलाम भेजा गया। आरोपीगीणों की ओर से दिनांक 22.07.2021 को जमानत आवेदन प्रस्तुत होने पर शासन की ओर से एडीपीओ शिव मनावरे द्वारा तर्क कर जमानत आवेदन पर विरोध किया गया। तर्को एवं प्रकरण की गम्भीरता तथा आरोपीगणो के संलग्न आपराधिक रिकाॅर्ड से सहमत हेाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्गणों का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।