केंद्र सरकार तीन तलाक पर बड़ा फैसला ले सकती है. सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक तीन तलाक खत्म करने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कानून लाएगी. सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को लाएगी. ये कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा. इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा.
शुक्रवार को तीन तलाक को संज्ञेय में रखते हुए गैर-जमानती अपराध बनाने वाले बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है. इस बिल में तीन तलाक देने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा.