खबरगुरु (इंदौर) 16 सितंबर। आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती सविता सिंह विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) इंदौर के समक्ष थाना एरोड्रम के अप.क्र.455/2020 धारा 506 भादवि व धारा 9/10 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तारशुदा आरोपी रमन उर्फ यांशू जैन पिता नवनीत जैन उम्र 19 साल निवासी गणेशधाम मल्टी सुखदेव विहार कॉलोनी इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 11.09.2020 को फरियादिया ने अपने बालक के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई कि आज मेरी दादी सास का श्राद्ध होने से हम लोग मूसाखेडी आ गए। वहां पर मेरे छोटे बेटे ने मेरे देवर को बताया कि हमारे घर के पडौस में रहने वाला रमन जैन मुझे मोबाईल खिलाने के बहाने छत पर ले जाकर उसकी पेंट खोलकर मुझसे गंदे-गंदे काम करवाता है और पहले भी कई बार वह मुझसे ऐसे काम करवा चुका है। मेरे देवर ने मुझे यह बात बताई तो मैने मेरे बेटे से पूछा तो उसने वहीं बात दोहराई। बाद में अपने पति, देवर व बेटे के साथ थाने रिपोर्ट करने आई, कार्यवाही की जाएं। उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।