खबरगुरु (इंदौर) 8 सितंबर। आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना महू के अपराध क्रमांक 320/2020 धारा 452,294,323,506, 34 भादवि में गिरफ्तार शुदा आरोपी शबाब मुसलमान पिता मोहम्मद नबाब मुसलमान उम्र 36 साल निवासी हमबाल मोहल्ला महू को पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गयाा। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये । माननीय न्यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 21/09/2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादिया ने थाने आकर रिपोर्ट की कि आज दिनांक 25/08/2020 को शाम करीब 07:30 बजे की बात है मै मेरी बहन परवीन, मां लतीफा, भाइ साकिर घर पर थे मेरी मॅां पीछे के कमरे में साे रही थी तथा भाइ साकिर बाथरूम में थेा मै आगे वाले कमरे में तस्वीर पढ रही थी तभी सानू व , शबाब घर में अंदर घूस आये आैर सानू ने मेरा मुंह दबा दिया आैर शबाब ने मेरे साथ हाथ मुक्कों से मारपीट किया और पास में पडा कांच का गिलास मारा जो मेरे दोनेा हाथ की कलाइ व भूजा के पास चोट लगी आेर दाेनों अश्लील गालियां देने लगें मैं चिल्लाइ मेरी बहन परवीन बीचबचाव करने आयी तो उसको भी थप्पड़ मार दिया और दोनों बोल रहे थे कि किसी दिन तुझे जान से मार देंगे इतने में मेरा भाई शाकिर बाथरूम से बाहर आया तो दोनों भाग गए फिर में थाने पर रिपोर्ट करने आई उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया