खबरगुरु (रतलाम) 11 जुलाई। जिले में 11 जुलाई की रात्रि 10:00 से 13 जुलाई की प्रातः 5:00 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आपात कारण के अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर घूमना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त दुकाने, प्रतिष्ठान, अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बंद रहेंगे। शनिवार को आयोजित जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। इस अवसर पर विधायक रतलाम शहर चैतन्य काश्यप, विधायक जावरा डॉ. राजेंद्र पांडे, विधायक रतलाम ग्रामीण श्री दिलीप मकवाना, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए चर्चा करते हुए लॉकडाउन के संबंध में निर्णय लिए गए जिसमें रविवार टोटल लॉकडाउन के अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि सोमवार से 20 जुलाई तक सम्पूर्ण बाजार शाम 7:00 बजे तक ही खुला रहेगा। रोड साइड की दुकाने, गुमटी, ठेले भी शाम 7:00 बजे बंद हो जाएंगे। शाम 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट द्वारा भोजन की होम डिलीवरी की जा सकेगी। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्पॉट भी 20 जुलाई तक बंद रहेंगे। बगैर मास्क के घूमते पाए जाने पर 50 रुपए से 100 रूपए तक का जुर्माना तथा दुकानों में मास्क नहीं पहनने पर दुकानदार के विरुद्ध 250 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना पूर्ववत वसूल किया जाएगा।
संकट प्रबंधन समूह की बैठक में विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि बाहर के अस्पतालों में चेकअप कराने के पश्चात वापस आने वाले व्यक्तियों की भी मानिटरिंग करते हुए होम क्वॉरेंटाइन कराया जाए। विधायक डॉक्टर पांडे ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित चलित चिकित्सालयों का दायरा बढ़ाया जाए। विधायक काश्यप ने चलित चिकित्सालय वाहनों का आगामी माह का शेड्यूल जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विधायक रतलाम ग्रामीण दिलीप मकवाना ने ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा बड़े गांव, कस्बों में चलित चिकित्सालय पहुंचे। इसके लिए व्यवस्था करने की बात कही। श्री काश्यप ने हाट बाजारों में चलित वाहन के खासतौर पर पहुंचने की बात कही।
न्यूज़ पेपर हाकर प्रातः 6:00 से सुबह 8:00 बजे तक समाचार पत्र वितरण कर सकेंगे। जिले में गुजरने वाले हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, राजमार्ग उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। नगर निगम, रतलाम सीमा क्षेत्र एवं अन्य नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त समस्त प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को प्रभावशील रहेंगे। सार्वजनिक स्थल, पिकनिक स्पॉट्स, मॉर्निंग वॉक आदेश दिनांक से 20 जुलाई तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विदेश यात्रा से लौटने वाले तथा अन्य जिलों से इलाज हेतु भर्ती रहने के बाद वापस आए लोगों को अपने निकटतम थानों पर सूचना देना अनिवार्य होगा जिससे उन्हें होम क्वॉरेंटाइन किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में विधायक काश्यप एवं डॉक्टर पांडे ने सैंपल पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के साथ मानवीय व्यवहार हो, यह सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिस पॉजिटिव व्यक्ति को आइसोलेट किया जाता है उसको अस्पताल पहुंचने के पूर्व तैयारी हेतु कुछ समय अवश्य दिया जाए ताकि जरूरी सामग्री अपने साथ रख सके। काश्यप तथा पांडे ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. दीक्षित को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करें, उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग जिले के आमजन के हित में किया जाए।