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दुर्लभ वन्यप्राणियों के 10 तस्करों की जमानत याचिका ख़ारिज

खबरगुरु (भोपाल/उज्जैन) 21 जुलाई। मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन& वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते 6 पुरुष एवं 4 महिलाओ सहित कुल 10 वन्यजीव तस्करो की उज्जैन न्यायालय ने जमानत निरस्त कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया । घटना के बारे में श्रीमती भदौरिया ने बताया कि उज्जैन एसटीएफ पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने दिनांक 20.7.20 शांति पैलेस होटल बाईपास रोड उज्जैन के पास दविश देकर वन्यजीवो को बेचने के लिए ग्राहक ढूढ रहे है दुर्लभ वन्यजीव तस्कर गिरोह को हिरासत में लिया । गिरफ्तार 6 पुरुष एवं 4 महिलाओ आरोपियों के पास से एक रेड सैंड बोआ (दो मुहा सांप ) और सुनहरी उल्लू बरामद किये गए थे साथ ही आरोपियों से एक टाटा टियागो कार MP09 WD 1151 एक बेगन आर कार , इलोक्ट्रॉनिक कांटा एवं एप्पल मोबाइल सहित 10 अन्य मोबाइल भी जप्त किये थे। आरोपी रेखा धरावानिया,रश्मि यादव ,बैभव चौहान ,मनोज गिरी ,चेतन खंडेलवाल सभी निवासी इंदौर मुकेश श्रीवास्तव निवासी धार,राजकुमार , कारण ,नीलिमा, सुधा पाण्डेय की ओर से श्री एस पी पाण्डेय के न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए सभी 10 आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी गयी।

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वन्यजीव के अवैध शिकार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जारहे है विशेष तौर पर covid 19 संक्रमण काल में शिकार के प्रकरणों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसका प्रमुख कारण आरोपियों की न्यायालय बरी होजाना , जमानत पर उचित विरोध न हो पाना। इन सभी को मध्येनजर रखते हुए मेरे द्वारा प्रत्येक जिले में वन अपराधों के प्रकरणों में पैरवी हेतु एक- एक अभियोजन अधिकारी को अधिकृत किया है एवं इन सभी के कार्यो के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेत्तु श्रीमति सुधाविजयसिंह भदौरिया को राज्य समन्वयक के रूप में अधिकृत किया है जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है।

          • पुरुषोत्तम शर्मा, महानिदेशक / संचालक लोक अभियोजन म.प्र.
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