ख़बरगुरु (रतलाम( 16 मार्च 2019 ।भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार पुलिसकर्मी वर्दी पहन कर भी मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन विधि में पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में मतदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा134 बी के अनुसार किसी मतदान केन्द्र की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। वह पुलिसकर्मी जो उस मतदान केन्द्र की सुरक्षा में तैनात नहीं है, वह मतदान करने के लिये मतदान केन्द्र के अंदर हथियार लेकर नहीं जा सकेगा।