खबरगुरु (भोपाल) 25 सितंबर। भोपाल जिले के माननीय विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट श्री कपिल सोनी के न्यायालय में आरोपी आबिद अली एवं आरोपी इंद्रेश कुमार द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री देवेन्द्र यादव ने जमानत का विरोध करते हुए कहा प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह साक्ष्य एवं साक्षियों को प्रभावित कर सकती है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्री देवेन्द्र यादव ने बताया कि फरियादी दिनांक 31.07.2020 को ट्रेन 02806 नर्इ दिल्ली विशाखापट्टनम एक्प्रेस के कोच बर्थ 39 पर दिल्ली से नागपुर की यात्रा कर रहा था । रेलवे स्टेशन भोपाल से ट्रेन चलने पर एक अज्ञात चोर द्वारा एक मोबाइल विवो कंपनी कीमत 9700 रूपये की चोरी की गई। पुलिस द्वारा थाना हबीबगंज के अपराध क्रमांक 63/20 धारा 379, 411 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। सीडीआर के आधार पर आरोपीगण आबिद अली एवं इंद्रेश कुमार की पहचान कर गिरुफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.20 तक आरोपीगणों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने का आादेश दिया।