खबरगुरु (रतलाम) 7 जून। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रतलाम जमुना भिड़े द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि 8 जून 2020 से आगामी आदेश तक समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 7:00 से रात्रि 8:00 तक खुल सकेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
जिले के सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों / पूजा स्थलों पर व्यक्तियों को फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंस तथा सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए नियमो का पालन करना अनिवार्य होगा