खबरगुरु (रतलाम) 23 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने एक आदेश जारी कर सिनेमा खोलने संबंधी सशर्त अनुमति जारी की है। जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: पालन करना होगा जिसमें कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन एवं विश्व स्वास्थ संगठन भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना होगा।
रतलाम : कलेक्टर ने सिनेमाघर खोलने के लिए सशर्त अनुमति दी
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