खबरगुरु (रतलाम) 19 सितंबर। सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर यदि कोई व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर शहरी क्षेत्र में 100 रुपया तथा ग्रामीण क्षेत्र में 50 रुपया का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा।
सभी संस्थानों प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहकों में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर शहरी क्षेत्र हेतु 500 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 250 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर एवं संस्थानों दुकानों में अधिक भीड़-भाड़ पाए जाने पर संचालक से शहरी क्षेत्र में 500 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में रुपया अर्थदंड आरोपित किया जाकर आगामी दो दिवस के लिए दुकान का संचालन बंद किया जाएगा।
आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या दुकानदार से राशि वसूलने हेतु नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी-कर्मचारी तथा नगरी निकाय के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी-कर्मचारी तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एवं पुलिस विभाग के निरीक्षक उपनिरीक्षक या उच्च श्रेणी पुलिस के अधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्पॉट फाइन करने हेतु सक्षम होंगे।