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शहर में प्रातः 11 से शाम 5 बजे की अवधि में समस्त किराना दुकान खुल सकेंगी, जानिए जिले में शहर और ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी

खबरगुरु (रतलाम) 03 मई 2020। कोरोना से बचाव के संदर्भ में गठित जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में लॉकडाउन को लेकर कई निर्णय आमजन के हित में लिए गए। इस अवसर पर विधायक शहर चैतन्य काश्यप, विधायक जावरा डॉ. राजेंद्र पांडे, विधायक आलोट मनोज चावला, विधायक रतलाम ग्रामीण दिलीप मकवाना, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, राजेंद्रसिंह लुनेरा, संयुक्त कलेक्टर एम.एल. आर्य आदि उपस्थित थे।

ग्रामीण तथा नगरीय निकायों में सुविधाए पूर्ववत रहेगी

बैठक में बताया गया कि ग्रामीण तथा नगरीय निकायों में जो सुविधाए पूर्व में थी, वे यथावत रहेगी उनके अलावा जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर कई नवीन निर्णय लिए गए उनके अनुसार नगरीय क्षेत्र में निर्माणाधीन आवासों की पूर्णता का कार्य किया जा सकेगा परन्तु मजदूर स्थानीय होंगें। बाहरी मजदूर होने कि स्थिति में उनके रहने का प्रबंध करना होगा। बिल्डिंग मटेरियल की होम डिलेवरी की जा सकेगी। मोबाइल रिपेयरिंग एवं मोबाइल रिचार्ज की स्टैंडअलोन दुकानें 11:00 से 5:00 तक की अवधि में खुल सकेंगी जहां से ग्राहक अपना कार्य करवा सकेंगे परंतु मुख्य बाजारो की मोबाइल रिपेयरिंग एवं रिचार्ज दुकाने नहीं खुल सकेगी।

शहर में प्रातः 11:00 से शाम 5:00 बजे समस्त किराना दुकान खुल सकेंगी

बैठक में जनप्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि रतलाम शहर में प्रातः 11:00 से शाम 5:00 बजे की अवधि में समस्त किराना दुकान खुल सकेंगी परंतु ग्राहक मुख्य बाजार की दुकान पर नहीं जा सकेगा परंतु अपने निकटतम क्षेत्र की स्टैंडअलोन दुकान पर जाकर खरीदारी कर सकता है। मुख्य बाजार की दुकान से होम डिलीवरी होगी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सामग्री आपूर्ति की जा सकेगी। परंतु उक्त सभी व्यवस्थाएं कंटेंटमेंट क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होंगी

ट्रांसपोर्ट व्यवसाय,चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स सलाहकार अपना कार्य कर सकेंगे

इसके अलावा सुबह 11:00 से 5:00 बजे तक की अवधि में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एवं प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स सलाहकार अपना कार्य 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कोरोना से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल के साथ कर सकेंगे। बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के दौरान सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मैरिज गार्डन, इत्यादि जहां लोगों का ज्यादा एकत्रीकरण होता है प्रतिबंधित रहेंगे परंतु उपरोक्त स्थलों में से जिन्हें स्थानीय एसडीएम द्वारा अधिग्रहित किया गया है वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। राजनीतिक समारोह, कार्यक्रम, धार्मिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम समारोह भी प्रतिबंधित रहेंगे।

बैंक, पशु आहार दुकानें खुली रहेगी

नगरीय क्षेत्रों में एलपीजी की होम डिलीवरी रहेगी। बैंकों के खुले रहने का समय प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक का रहेगा। पशु आहार के लिए भी दुकानें 11:00 से 5:00 तक खुली रहेगी। इसी प्रकार ऑप्टिशियन की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर सुधार की दुकानें, कृषि उपकरण, विक्रय, खाद, बीज, पौध संरक्षण औषधि विक्रय दुकानें खुली रह सकेंगी, समयावधि प्रातः 11 से 5 की रहेगी।

सब्जी प्राप्ति की सुनियोजित ढंग से कार्ययोजना पर जोर

संकट प्रबंधन समूह की बैठक में विधायक रतलाम शहर चैतन्य काश्यप ने सब्जियों के युक्तियुक्त ढंग से विक्रय एवं किसानों से सब्जी प्राप्ति की सुनियोजित ढंग से कार्ययोजना पर जोर दिया। विधायक जावरा डॉ. राजेंद्र पांडे ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करते हुए कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के मरीजों की भी देखभाल पर जोर दिया। विधायक रतलाम ग्रामीण श्री मकवाना ने ग्राम शिवपुर में पुलिया निर्माण की बात उठाई जिसे कलेक्टर ने पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। विधायक डॉक्टर पांडे ने मनरेगा में अत्यावश्यक कार्यों को लेने की बात कही। विधायक मनोज चावला ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के संबंध में व्यवस्था पर चर्चा की।

ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे और बढ़ाएं

बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू पूर्ववत व्यवस्था कायम रखने का निर्णय लिया गया परंतु ग्राहकों के लिए खरीदी का समय 2 घंटे बढ़ाकर प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक का कर दिया गया है। जिले के अन्य नगरीय निकायों में सुबह 11 से शाम 5 तक अत्यावश्यक सामग्री एवं सेवाओं के लिए ग्राहक दुकान पर जा सकेंगे। जावरा में व्यवस्था यथावत रहेगी।

आदेश और निर्णय कंटेनमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होंगे

बैठक में बताया गया कि ग्रामीण तथा नगरीय निकायों में जो सुविधाए पूर्व में थी वे यथावत रहेगी, उनके अलावा जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर कई नवीन निर्णय लिए गए उनके अनुसार कोई भी आदेश और निर्णय कंटेनमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होंगे।

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