खबरगुरु (शाजापुर) 27 अगस्त। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1. पवन पिता लक्ष्मीचंद उम्र 28 वर्ष
2 . लक्ष्मीचंद पिता मूलचंद उम्र 60 वर्ष
3 . शांती बाई पति लक्ष्मीचंद उम्र 52 वर्ष
4 . सुनिल पिता लक्ष्मीचंद उम्र 35 वर्ष
5 . रजनी पति सुनील उम्र 32 वर्ष
समस्त निवासीगण नूरपुरा शुजालपुर सिटी का जेल वारंट बनाकर पुरूष आरोपीगण को उप जेल शुजालपुर एवं महिला आरोपीयो को जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार पुलिस थाना पाली जिला राजस्थान से 0/20 धारा 304 बी,498ए भादवि की एफआईआर असल कायमी हेतु थाना शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर को प्राप्त हुई थी। फरियादिया ताराबाई ने लिखित में शिकायत की थी कि, उसकी पुत्री मृतिका किरण का विवाह 09/02/2019 को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार पवन के साथ हुआ था। वह घर आती जाती तो बताती थी की आरोपीगण उसे दहेज के लिए तंग कर परेशान करते है। मृतिका ने दिनांक 22/03/2020 को जनताकर्फ्यू के दिन सुबह 09 बजे बताया कि आरोपीगण उसे दहेज के लिए तंग व परेशान कर रहे है। उन्होंने सोने चांदी के गहने भी उससे उतरा लिए और उसे खाना भी नही दिया है। उसी दिन शाम को फिर उससे मोबाईल फोन पर बात हुई तो उसने कहा की उसे लेने आ जाओ, उसकी जान को खतरा है, आरोपीगण आपस में कानाफुसी कर रहे है। उस दिन के बाद मृतिका का कोई फोन नही आया। फिर दिनांक 26/03/2020 को लॉकडाउन के दौरान फरियादी की पुत्री किरण की लाश का फोटो मोबाईल पर पवन ने भेजा । लॉकडाउन के दौरान वह अपनी पुत्री के अंतिम संस्कार मे भी नही जा सकी। उसकी पुत्री के पेट मे बच्चा भी था, वह भी मर गया।
आज दिनांक 27/08/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया था।