खबरगुरु (रतलाम) 10 मई 2020। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े ने आज संशोधित आदेश जारी करते हुए रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में कुछ और राहत दी है।
नगर निगम सीमा क्षेत्र में ऑटो पार्ट्स एवं पेंट्स की दुकान (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) प्रातः 11:00 से 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी है।
बिल्डिंग मटेरियल होने से प्लाईवुड एवं खिड़की, दरवाजे की दुकानें (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) प्रातः 11:00 से 5:00 बजे तक होम डिलीवरी एवं ग्रामीण आपूर्ति के लिए खुल सकेगी।
सभी दुकानदारों एवं ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी और साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।