ख़बरगुरु (नई दिल्ली): प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली और एनसीआर में इसे कम करने की दिशा में जरूरी कदम नहीं उठाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने मंगलवार को पर्यावरण मंत्रालय पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 23 अक्टूबर को जारी किए गए मसौदे को अपवाद करार देते हुए मानक जारी करने में हुई देरी को आलसी और सुस्त करार दिया। अदालत ने कहा कि अगर जुर्माने की रकम 2 लाख रुपये नहीं चुकाए जाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
ये जुर्माना दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण में कमी लाने के संबंध में 34 श्रेणियों के उद्योगों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के निकलने का पैमाना तय न करने को लेकर लगाया गया है.