Categories

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

अवयस्क लड़की के साथ शादी करने व शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में आरोपी की जमानत निरस्त

खबरगुरु (गुना) 17 जुलाई। विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में नाबालिग लड़की को भगाने तथा उसके साथ शादी करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी विक्रम बंजारा द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक डी पी ओ गुना द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी विक्रम बंजारा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी ने थाने में आकर रिपोर्ट लेख करायीं कि मैं अपने परिवार सहित खाना खाकर सो गया था घर में मॉ पिता घर की दैलान में सो रहे थे वही मेरी छोटी बहन सो रही थी सुबह हमारी नीद खुली तो देखा बहन घर पर नहीं थी जिसे गांव में व आसपास तलाश किया नहीं मिली मुझे शंका है कि मेरी बहन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया हैं उक्त रिपोर्ट पर से थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 625/2019 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौराने विवेचना दिनांक 17.06.2020 को प्रकरण में नाबालिग लड़की को विधिवत दस्याब कर उससे पूछताछ कर कथन लिये गये जिसमें उसने कहा कि घटना दिनांक को आरोपी विक्रम पुत्र चरण सिंह बंजारा के साथ भाग जाना बताकर एक दूसरे से शादी कर पति पत्नि की तरह रहकर गलत संबंध बनाया जाना बताया जिस पर से आरोपी विक्रम बंजारा पुत्र चरण सिंह बंजारा उम्र 23 साल निवासी ग्राम बिरखडी गोहद जिला भिण्ड के विरूद्ध नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने के आरोप में धारा 366,376 भादवि के साथ पॉक्सो की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

Share This Post

admin

Related Posts

Read also x

error: Content is protected !!