Categories

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

भोपाल: राजधानी में 2 किलो गांजे की तस्‍करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज, आरोपी पूर्व से है जेल में

खबरगुरु (भोपाल) 22 सितंबर। आज दिनांक को विशेष न्‍यायालय एन.डी.पी.एस. श्री मुकेश कुमार के न्‍यायालय में आरोपी शरीफ उर्फ बच्‍चा भोपाल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक श्री के.के. सक्‍सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम सिंह एवं श्री नीरेन्‍द्र शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है, एवं जमानत का लाभ दिये जाने पर उक्‍त घटना पुन: घटित होने की संभावना है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी शरीफ उर्फ बच्‍चा की जमानत निरस्‍त की गई, आरोपी पूर्व से ही जेल में है।

एडीपीओ. श्री विक्रम सिंह ने बताया कि दिनांक 25.08.2020 को थाना पिपलानी भोपाल को मुखबिर से सूचना प्राप्‍त हुई थी कि एक व्‍यक्ति निजामुद्दीन रोड के पास गांजा बेचने की फिराक में है। पुलिस अधिकारी सूचना की तस्‍दीक के लिए निजामुद्दीन रोड पहुँचे, जहॉं पर शरीफ उर्फ बच्‍चा पुत्र इदरीश बिस्‍मिल्‍लाह कॉलोनी ऐशबाग भोपाल मिला। पुलिस ने उससे पूछताछ पर तलाशी ली। तलाशी में उससे गांजा मिला,‍ जिसे वहीं पर तौला तो वह 2 किग्रा. था। पुलिस ने शरीफ को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध क्र; 819/2020 धारा 8/20 के तहत अवैध रूप से गांजा बेचने का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से मिले गांजे को जॉंच के लिए आर.एफ.एस.एल. भेजा गया है।

Share This Post

admin

Related Posts

Read also x

error: Content is protected !!