🔴बीजेपी के पार्षद एवं भतीजे की 10 साल पहले की थी हत्या
🔴 पशुहाठ के ठेके के विवाद के चलते दिया था वारदात को अंजाम
खबरगुरु (रतलाम) 10 जून। रतलाम के ताल में दस साल पहले की गई हत्या के मामले में 11 आरोपियों को उम्रकैद एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वारदात को अंजाम देने में 15 आरोपी शामिल थे। जिनमें 11 को सजा सुनाई है एवं प्रकरण विचारण के दौरान 4 की मौत हो चुकी है। साल 2012 में बीजेपी के पार्षद मुबारिक उर्फ खत्तुलाला व उसके भतीजे शाहरूख खान की हत्या हुई थी।
अभियोजन कार्यालय रतलाम के मीडिया सेल प्रभारी चौपसिंह ठाकुर ने बताया कि गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2012 को 15 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने ताल पशुहाठ के ठेके के विवाद के चलते बीजेपी पार्षद मुबारक उर्फ खत्तुलाला व उसके भतीजे शाहरूख खान की हत्या कर दी और मेहरबान अली तथा सिंकन्दसर अली के साथ मारपीट की थी। मेहरबान अली की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहॅुचकर देहाती नालसी दर्ज की थी तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र धारा 302, 147, 148, 149 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट न्यायालय में पेश किया गया था।
यह था मामला
13 अप्रैल 2012 को फरियादी मेहरबान अली, सिकंदर अली, बीजेपी पार्षद खत्तुलाला उर्फ मुबारिक तथा उसका भतीजा शाहरूख खान ताल से दो मोटरसायकिलों से ताल फंटे पर चाय पीने गये थे। चाय पीने के बाद मृतक खत्तुलाला व मृतक शाहरूख खान एक मोटरसायकिल पर तथा फरियादी मेहरबान एवं साक्षी सिकंदर दूसरी मोटरसायकल से शाम लगभग 5 से 6 बजे के बीच ताल फन्टे से वापिस ताल जा रहे थे। खत्तुलाला की मोटरसायकल आगे थी व फरियादी की मोटरसायकल पीछे चल रही थी। जब वह लोग एस. आर. पेट्रोल पम्प के पास पहुचे, तभी ताल तरफ से एक लाल रंग की टवेरा कार तथा दो मोटरसायकल पल्सर व स्पलेंडर से 15 आरोपी हाथ में तलवार, कट्टे व चाकू लेकर आए थे।
आरोपी युनुस खान ने मुबारिक खान और शहजाद खान ने शाहरूख खान के गर्दन पर मारी थी तलवार
आरोपी युनुस खान ने मृतक मुबारिक खान उर्फ खत्तुलाला के गर्दन पर तलवार मारी, जिससे खत्तुलाला गाड़ी से नीचे गिर गया। फिर आरोपी शहजाद खान ने शाहरूख खान के गर्दन पर तलवार मारी। फिर सभी आरोपी फरियादी व साक्षी सिकन्दर को तलवार से मारने दौड़े। जिसका उन्होंने बचाव किया। परंतु फरियादी के हाथ, पीठ व हाथ के अंगूठे पर चोंट लगी तथा सिकन्दर के पीठ व बांये हाथ पर चोंट आयी। आरोपी निसार खान, इरफान खान ने कट्टे से फायर किया। एक गोली खत्तुलाला को लगी तथा शेष आरोपी उन्हें घेरकर मारने के लिये खड़े हो गये थे। तभी सिकन्दर चिल्लाने लगा तो वहां से जा रहे साक्षी बद्रीलाल राठौर, अमरसिंह सिसौदिया, इसरार अली व मनीष वहां आ गये। इन सभी को देखकर आरोपी अपनी गाड़ियों से वापस ताल तरफ भाग गये थे।
ताल पशुहाठ के ठेके के विवाद के चलते दिया था वारदात को अंजाम
फिर खत्तुलाला उर्फ मुबारिक अली व शाहरूख खान को ट्रेक्टर में डालकर ताल अस्पताल लेकर गये थे। जहां पर चिकित्सक द्वारा उन दोनों की मृत्यु होना बताया था। इस प्रकार सभी आरोपी ने एकमत होकर ताल पशुहाठ के ठेके के विवाद के चलते बीजेपी पार्षद मुबारक उर्फ खत्तुलाला व उसके भतीजे शाहरूख खान की हत्या कर दी और मेहरबान अली तथा सिंकन्दसर अली के साथ मारपीट की। मेहरबान अली की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहॅुचकर देहाती नालसी दर्ज की थी तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र धारा 302, 147, 148, 149 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट न्यायालय में पेश किया गया था।
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इन 11 आरोपियों को मिली है सजा
सरदार अली पिता मुमताज अली उम्र 62 वर्ष नि. रावला गली ताल, इरफान पिता चॉद खान मेवाती उम्र 36 वर्ष नि. मकनपुरा ताल, निसार पिता चॉद खान मेवाती उम्र 41 वर्ष नि. मकनपुरा ताल, वसीम पिता अकरम खान मेवाती उम्र 34 वर्ष नि. काजीकुआ ताल, आरीफ पिता मोहम्मद हुसैन खान मेवाती उम्र 40 वर्ष नि. सरकारी हास्पीटल के सामने ताल, अकरम पिता मो. हुसैन खान मेवाती उम्र 58 वर्ष नि. काजीकुआ ताल, युनूस खान पिता भूरू खान , उम्र 42 वर्ष नि. अस्पताल रोड ताल, इरफान खान पिता भुरू खान उम्र 40 वर्ष नि. नारायण मार्ग ताल, जुबेर पिता अजीज खान उम्र 32 वर्ष नि; काजीकुआ ताल, शहजाद पिता भुरू खान मेवाती उम्र 46 वर्ष नि. नारायण मार्ग ताल जिला रतलाम को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं 100-100 रूपये के अर्थदंड, धारा 324/149 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100रू अर्थदंड, धारा 148 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100रू अर्थदंड, धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधि. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100रू अर्थदंड से दंडित किया गया। साजिद उर्फ राशिद उर्फ भैय्या खान पिता हनीफ खान उम्र 31 वर्ष नि. कांजीवाडा ताल को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं 100-100 रूपये के अर्थदंड, धारा 324/149 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100रू अर्थदंड, धारा 148 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100रू अर्थदंड से दंडित किया गया।
[/box]4 आरोपियों की हो गई मृत्यु
10 साल चले इस मामले में अभियोजन द्वारा 23 गवाहो का परीक्षण कराया गया है, तथा लगभग 79 दस्तावेज तथा 21 आर्टिकल न्यायालय में प्रमाणित कराये गये। इस उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी कर 11 आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया। विचारण के दौरान 4 आरोपी मुबारिक उर्फ कालिया पिता मोहम्मद हुसैन, अनवर अली उर्फ अनवर मुर्शी पिता मुमताज, युसुफ पिता मोहम्माद हुसैन खां और भुरू खान उर्फ भुरू कबाडी की मृत्यु हो चुकी है।
न्या्यालय द्वारा आरोपियों के ”प्ली ऑफ ऐलीबी” के बचाव को कर दिया अमान्य
विचारण में आरोपी शहजाद, भुरू खान, इरफान खां, अकरम खान, वसीम एवं जुवेर द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा गया कि ये सभी घटना दिनांक को शाम 05:30 बजे निम्बाहेडा जिला चित्तोड राजस्थान में थे। उनका किसी ईशाक खान के व्यक्ति के साथ झगडा हुआ और निम्बाेहेडा पुलिस ने उन्हे लॉकअप में पूरी रात बंद कर दिया। दूसरे दिन दिनांक 14 अप्रैल 2012 को धारा 151 दप्रस. का प्रकरण बनाकर निम्बाहेडा में एसडीएम. कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हे निम्बाहेडा उपजेल भेजा दिया गया। दिनांक 16 अप्रैल 2012 तक निरूद्ध रहे। आरोपियों के तर्क का अभियोजन द्वारा समुचित जबाव दिया गया। न्या्यालय द्वारा आरोपियों के ”प्ली ऑफ ऐलीबी” के बचाव को अमान्य कर दिया गया और उन्हे् आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।