ख़बरगुरु (रतलाम) 17 मई 2019। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने लोक सभा निर्वाचन 2019 के तहत रतलाम जिले में पांचों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों के अनुसार 17 मई सायं 6ः00 बजे के उपरांत सभी प्रकार के राजनीतिक प्रचार या उससे जुड़े सदस्यों द्वारा लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।इसी प्रकार उक्त समय अवधि के बाद कोई भी राजनीतिक जुलूस या रैली प्रतिबंधित रहेगी।उक्त समय के उपरांत ऐसे सभी राजनीतिक पदाधिकारी दल के सदस्य कार्यकर्ता जो प्रचार के लिए रतलाम जिले के किसी भी लोकसभा क्षेत्र के बाहर से आए हैं एवं इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है उन्हें तत्काल उस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को छोड़ना होगा। संबंधित थाना प्रभारी ऐसे समस्त व्यक्तियों पर नजर रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वह उक्त निर्धारित समय से पूर्व उस लोकसभा क्षेत्र को छोड़ कर बाहर चले जाएं।17 मई से निरंतर रतलाम जिले में स्थित सभी मैरिज गार्डन कम्युनिटी हॉल गेस्ट हाउस धर्मशाला तथा समस्त होटल एवं ऐसे स्थल जहां बाहरी व्यक्ति आकर रुक सकते हैं उनके संचालक गण अपने संबंधित थाना प्रभारी को आयोजन की बुकिंग अथवा रुकने वाले व्यक्तियों के संपूर्ण विवरण स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जमा कराएंगे एवं पावती प्राप्त करेंगे।संबंधित थाना प्रभारी इन सभी जानकारी का परीक्षण करेंगे तथा शंकास्पद व्यक्तियों के ठहरने अथवा आयोजन की शंका होने पर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।