खबरगुरु (रतलाम) 25 नवम्बर। रतलाम जिले में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर दल का गठन करके निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 6 नवंबर को रतलाम शहर के सीएचएल जैन दिवाकर अस्पताल का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान सीएचएल अस्पताल में एक भी रेजीडेंट चिकित्सक उपस्थित नहीं पाया गया। इस संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए संस्था का नर्सिंग होम एक्ट म. प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाऐं (रजिर्स्टीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1977 अंतर्गत पंजीयन निरस्त किया गया है।