खबरगुरु (रतलाम) 26 अक्टूबर। कोई भी राजनैतिक नेता दलीय प्रचार से हटकर किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार-प्रसार करता है तब उस कार्यक्रम पर किया गया व्यय उम्मीदवार के खाते में डाल दिया जायेगा। दलों और आयोजकों के द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम सुरक्षा प्रबंध को ध्यान में रखते हुए सरकारी एजेन्सियों द्वारा बैरीकेट या मंच इत्यादि का निर्माण किया जाता है, तब उस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे उम्मीदवार के खाते में व्यय डाला जायेगा। यदि उस कार्यक्रम में अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी भी सम्मिलित होते हैं तो उनका व्यय भार समान रूप में बांटा जायेगा। बेरीकेट या मंच आदि पर सरकारी एजेन्सियों द्वारा किये गये व्यय की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीन दिवस में उम्मीदवार को दी जायेगी जिसे उनके खाते में डाला जाएगा।
जब उम्मीदवार, राजनैतिक नेता अथवा आयोजक स्वयं के खर्चे से मंच अथवा बेरीकेट का निर्माण करता है तो उस कार्यक्रम में उपस्थित उम्मीदवार के खाते में राशि दर्शायी जायेगी इस राशि का सत्यापन नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जहां सरकारी एजेन्सियों द्वारा मंच आदि का निर्माण किया जाता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार, राजनैतिक नेता अथवा आयोजक पूर्व से अनुमानित राशि जमा करेगा।