खबरगुरू (रतलाम) 12 मार्च। रतलाम के सिविक सेंटर में 22 प्लॉट की रजिस्ट्री MIC अथवा परिषद से अनुमति प्राप्त किए बिना करवा दी गई भारी अनियमितताओं के चलते रतलाम नगर पालिक निगम आयुक्त अखिलेश गहरवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस सम्बंध में उप सचिव हर्षल पंचोली मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी किया है। निलंबित निगम आयुक्त गहरवार मई माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेवानिवृत्त के पहले उनके खिलाफ राज्य शासन ने अनियमित्ता मामले में बड़ा एक्शन लिया।
संचालनालय के जांच प्रतिवेदन के अनुसार रतलाम में सिविल सेंटर के 22 प्लॉट की रजिस्ट्री विभिन्न व्यक्तियों के नाम करवा दी गई थी। इस संबंध में MIC परिषद से सक्षम अनुमति भी नहीं ली गई थीली रजिस्ट्री की कार्यवाही अधिकारियों एवं खरीददारों के मध्य कूटरचित तरीके से रजिस्ट्री होना दिखती है। जांच प्रतिवेदन में कई गंभीर अनियमितताएं भी प्रदर्शित होती है। उप सचिव हर्षल पंचोली मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सोमवार 11 मार्च को आदेश जारी करते हुए तुरंत प्रभाव से नगर पालिक निगम आयुक्त अखिलेश गहरवार को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में गहरवाल का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन रहेगा। निलंबन की अवधि के दौरान नियमन अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता भी रहेगी।