Categories

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

रतलाम: 5 वर्षीय बच्ची के साथ निजी स्कूल में यौन शोषण, आरोपी बाल अपचारी को भेजा बाल सम्प्रेक्षण गृह

रतलाम: 5 वर्षीय बच्ची के साथ निजी स्कूल में यौन शोषण, आरोपी बाल अपचारी को भेजा बाल सम्प्रेक्षण गृह

खबरगुरु (रतलाम) 29 सितंबर। शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में 80 फीट रोड स्थित एक निजी स्कूल में यूकेजी कक्षा की 5 वर्षीय बालिका के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित मासूम के परिजन की शिकायत पर आरोपी बाल अपचारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।

सूत्रों के अनुसार 80 फीट रोड स्थित साई श्री स्कूल में कक्षा यूकेजी में पढने वाली पांच वर्षीय बालिका को पिछले तीन दिनों से लगातार बुखार आने की शिकायत थी। दो दिन पूर्व बालिका ने टायलेट के दौरान गुप्तांग में जलन होने की बात अपनी मां से कही। उसकी मां ने जब बच्ची के गुप्तांग देखा तो उसे शक हुआ और बालिका की मां ने उससे पूछा तो बालिका ने स्कूल में उसके साथ गंदी हरकत होने की बात बताई। पुलिस जांच में यह सामने आया कि स्कूल के ऊपरी मंजिल पर कैमरे नहीं है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही नजर आती है।

बालिका को जब परिजन पुलिस के साथ स्कूल में ले गए वहां बालिका ने आरोपी लडके को पहचान लिया। बालिका ने बताया की उसी लडके ने उसके साथ गंदी हरकत की थी। आरोपी बालक की उम्र 16 वर्ष है और स्कूल के चौकीदार का पुत्र है।आरोपी उसी स्कूल में पढ़ता है।

नन्ही ने दिखाया वह रूम जहां पर हुआ गलत काम

मामले की जांच औद्योगिक क्षेत्र थाने के उप निरीक्षक सत्येंद्र रघुवंशी ने की। परिजन पुलिस के साथ अपनी बच्ची को लेकर स्कूल पहुंचे। वहां बच्ची ने वह कमरा दिखाया जहां उसके साथ बाल अपचारी ने यौन शोषण किया था। बालिका जब स्कूल भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित चौकीदार के कमरे के पास पंहुची तो वहां एक लड़का खड़ा दिखा। पीड़िता ने उसे देखते ही पहचान लिया और बताया कि इसने उसके साथ गंदा काम किया। बच्ची ने इशारे से आरोपी को मारने के लिए भी कहा। आरोपी कक्षा 10वीं का छात्र है।

पुलिस ने बाल अपचारी के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो एक्ट) तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। बाल अपचारी को पुलिस ने बाल संप्रेक्षण गृह भेजा है।

 

Share This Post

Dr. Himanshu Joshi

2009 से पत्रकारिता में सक्रिय होते हुए वर्तमान में खबरगुरू डॉट कॉम में संपादक की भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। रतलाम प्रेस क्लब में 2022-2024 में उपाध्यक्ष का दायित्व।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x

error: Content is protected !!