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जरूरी खबर: मकान मालिक ध्यान दें! ऑनलाइन भी दे सकते हैं किराएदार की जानकारी, नहीं पड़ेगी थाने जाने की जरूरत

जरूरी खबर: मकान मालिक ध्यान दें! ऑनलाइन भी दे सकते हैं किराएदार की जानकारी, नहीं पड़ेगी थाने जाने की जरूरत

खबरगुरू (रतलाम) 23 मई। जिले की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रतलाम पुलिस द्वारा जिले भर में किरायेदारों और घरेलु नौकरो की जानकारी मांगी गई है। यदि आपने अभी तक किरायेदारों या घरेलु नौकर की जानकारी संबंधित थाने पर नहीं दी है तो आपको शीघ्र  जानकारी थाने पर देना होगा। अगर आप शहर से बाहर रहते हैं और अपना मकान किराए से दिया हुआ है तो अब आपको किरायेदारों की जानकारी देने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है। आप  MPeCOP एप पर भी जानकारी दे सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों  के पालन करवाए जाने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक कारवाई के संबंध दिशा निर्देश प्रदान किए  है।  पुलिस अधीक्षक  ने जिले की आम जन से अपील की  है कि रतलाम पुलिस द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर अपने नजदीकी पुलिस थाने पर दे।

आम जनता की ज्यादा से ज्यादा और जल्दी मदद करने के साथ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस ने एमपी ई कॉप मोबाइल ऐप है। एमपी ई कॉप मोबाइल ऐप के ज़रिए पुलिस वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है ताकि व्यक्ति को थानों के चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। यदि किसी व्यक्ति को अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन कराना है तो वो वह इस ऐप के जरिए थाने से वेरिफिकेशन करा सकता है।

ऐसे दे सकते है जानकारी

ऑनलाइन आवेदन

अपने मोबाईल में एमपीईकॉप एप डाउनलोड कर अथवा वेबसाइट https://citizen.mppolice.gov.in/ ब्राउजर में खोले। इसके बाद वेब साइट अथवा एप में अपना मोबाईल नम्बर प्रविष्ठ कर ओटीपी सत्यापित करें। किरायेदार/पीजी सूचना आप्शन का चयन करे। किरायेदार एवं मकानमालिक की मांगी जा रही अनिवार्य जानकारी को भरें। किरायेदार का फोटो तथा किरायेदार के परिवार की जानकारी साझा कर आप फार्म को सबमिट कर सकते है। सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिए जाने के बाद, आप फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और भविष्य के संदर्भ के लिए पावती रसीद सुरक्षित रख सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते है तो संबंधित थाने पर किरायेदार की जानकारी दे सकते है। इसके लिए थाने से आप फार्म कलेक्ट कर लेवे। मकानमालिक और किरायेदार की मांगी गई जानकारी भर देवे। साथ में मकानमालिक और किरायेदार का पहचान के साथ संबंधित थाने पर दे देवे। फार्म जमा कर पावती प्राप्त करें। पुलिस द्वारा सत्यापन कर लिया जायेगा।

पुलिस सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जांचने योग्य दस्तावेज़

आपको प्रॉपर्टी किराए पर देने या सबलेट करने से पहले कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ भी इकट्ठा करने होंगे। सही दस्तावेज़ों का सेट प्राप्त करने से आपको कुछ ही क्लिक में ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करने में भी मदद मिल सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले किरायेदार का फोटो, किरायेदार का पहचान दस्तावेज, परिवार की जानकारी, वर्तमाना एवं स्थाई पते का विवरण, मोबाईल नम्बर ले कर रखें, जिससे ऑनलाइन फॉर्म भरने में आसानी रहेगी।

जानकारी नहीं दी तो होगी कार्रवाई

किराएदार फॉर्म नजदीकी थाना/चौकी से प्राप्त कर किराएदार का पूर्ण विवरण मय दस्तावेज (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पहचान पत्र, राशनकार्ड) के साथ संबंधित थाना/चौकी में अनिवार्य रूप से जमा करें। जानकारी नहीं दिए जाने की स्थिति एवं किराएदार की किसी भी मामलें में संलिप्तता पर किराएदार के साथ मकान मालिक के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

 

कलेक्टर महोदय द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत, जिले में रहने वाले किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी एकत्र की जा रही है। इस जानकारी को एकत्रित करने का उद्देश्य जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। सभी नागरिकों से निवेदन है कि वे अपनी जानकारी ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से संबंधित थाने पर साझा करें।

 

 

 

 

अमित कुमार

पुलिस अधीक्षक-रतलाम

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Dr. Himanshu Joshi

2009 से पत्रकारिता में सक्रिय होते हुए वर्तमान में खबरगुरू डॉट कॉम में संपादक की भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। रतलाम प्रेस क्लब में 2022-2024 में उपाध्यक्ष का दायित्व।

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